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गुडगाँव

अनालाॅक-4 के लिए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने जारी किए नए दिशा-निर्देश-क्या खुलेंगें, क्या बंद रहेंगें -जानने के लिए पढ़े

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरुग्राम: अनलॉक-4 के लिए जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री ने कंटेनमेंट क्षेत्रों  के बाहर के इलाके में और अधिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए अनलाॅक-4 के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन में लाॅकडाउन लागू रहेगा जबकि इससे बाहर के क्षेत्रों में कुछ और गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। जारी गाइडलाइंस के अनुसार मैट्रो रेल के परिचालन की अनुमति, गृह मंत्रालय के परामर्श से, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय या रेल मंत्रालय द्वारा 7 सितंबर से कर्मबद्ध तरीके से प्रदान की जाएगी। इस बारे में एसओपी आवास एवं शहरी कार्यमंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। छात्रों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिग संस्थान 30 सितंबर 2020 तक बंद रहेंगे जबकि ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा को अनुमति दी गई है।

स्कूलों को 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में आॅनलाईन टीचिंग या टेली काउंसलिंग तथा संबंधित कार्यों के लिए स्कूलों में एक समय में 50 प्रतिशत तक शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ को बुलाने की अनुमति प्रदान की गई है। केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को स्वेच्छा से अपने शिक्षकों से मार्ग दर्शन प्राप्त करने के लिए स्कूल जाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। इसके लिए उनके माता-पिता या अभिभावकों को लिखित सहमति देनी होगी तथा इसकी अनुमति 21 सितंबर 2020 से दी जाएगी। इसके लिए एसओपी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। कौशल और उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति राष्ट्र कौशल विकास निगम अथवा राज्य कौशल विकास निगम अथवा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों या राज्य सरकारों के पास पंजीकृत राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), शाॅर्ट टर्म टेªनिंग सैंटरों में दी जाएगी। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईई एस बी यूडी), भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) तथा उनके प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति प्राप्त होगी। इनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी से 21 सितंबर से अनुमति प्रदान की जाएगी। केवल रिसर्च स्काॅलर्स (पीएचडी) तथा टैक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्रामों जिनके लिए लैबोरेटरी या प्रायोगिग कार्य अपेक्षित होते हैं से पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए उच्चत्ता संस्थान आदि को स्थिति के आंकलन के आधार पर तथा राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गृहमंत्रालय के परामर्श से उच्चत्तर शिक्षा विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी। 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों शुरू होंगे।

लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग ही जमा हो सकते हैं। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे। अधिकतम 50 अतिथियों की सीमा के साथ विवाह समारोह तथा अधिकतम 20 लोगों की सीमा के साथ अंत्येष्टि संस्कार की अनुमति 20 सितंबर तक जारी रहेगी इसके बाद इनमें 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे। जबकि ओपन एयर थिएटरों को 21 सितंबर से खोले जाने की अनुमति होगी। – राज्य के भीतर और अतर्राज्यीय आवागमन पर नहीं होगा प्रतिबंध जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य के भीतर और अतर्राज्यीय लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसमें पड़ोसी देशों के साथ समझौतों के तहत, सीमा पार व्यापार भी शािमल हंै। ऐसी आवाजाही के लिए अलग से कोई अनुमित, अनुमोदन या ई-परिमट आवश्यक नहीं होगा। यात्री टेªनों, घरेलू हवाई यात्रा, वंदे भारत और एयर ट्रांसपोर्ट ब्बल फलाइट्स में एसओपी का पालन अनिवार्य है। 

-कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा 
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है।-आरोग्य सेतु का उपयोग कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियोक्ताओं को यह विशेष प्रयास करके यह सुनिश्चित करना होगा कि कमटेबल मोबाइल फोन रखने वाले सभी कर्मचारियों द्वारा आरोग्य सेतु को इंस्टाॅल कर लिया गया है। इससे जोखिम वाले लोगों को समय पर चिकित्सा मुहैया करवाने में सुविधा होगी। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अलावा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

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