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फरीदाबाद

फरीदाबाद :जिला प्रशासन ने आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांत एन्क्लेव में 44 में से 14 बने आलिशान निर्माणों पर चलाया बुल्डोजर।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 

फरीदाबाद:सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में जिला प्रशासन ने कांत एन्कलेव में बने 14 निर्माणों को धव्‍स्त करने की कार्यवाही सोमवार को शुरू कर दी। गौरतलब है कि सर्वोच्च  न्यायलय ने कांत एंक्लेव को पीएवपीए संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सभी निर्माण गिराने के आदेश दिए थे। उक्त क्षेत्र में 44 प्लाटों पर 42 निर्माण थे, जिनमें से 31 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में 31 जुलाई तक स्वयं ही अपने निर्माण गिराने का शपथ पत्र दाखिल किया गया है।  बाकी नीर, निर्माणधारकों  के पास 31मार्च 2019 तक का समय था।

सोमवार को समय सीमा खत्म होने के साथ ही बाकी के निर्माणों को तोड़ने की कार्यवाही जिला प्रशासन पर पुलिस सुरक्षा के बीच सोमवार की सुबह शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना के साथ इस कार्यवाही में कानून व्यवस्‍था को सुनिश्चित करते हुए ‌डिस्ट्रिक मेजिस्ट्रेट अतुल कुमार ने पांच टीमों का गठन करते हुए डयूटी मेजिस्ट्रेट तैनात किए थे। एसटीपी संजीव मान ने बताया कि कांत एन्कलेव के ब्लाक नंबर दो में चार निर्माण, ब्लाक तीन में आठ निर्माण व ब्लाक चार में एक निर्माण धवस्त करने की कार्यवाही की गई। इसक अलावा एक फिल्म स्टूडियो निर्माण गिराने की कार्यवाही की जा रही है।

इन अधिकारियों की देख-रेख में चली कार्यवाहीः

इस कार्यवाही में ओवरआल इंचार्ज अतिरिक्त उपायुक्त धर्मेद्र सिंह के नेतृत्व में डीसीपी विक्रम कपूर, जितेंद्र दहिया सचिव नगर निगम फरीदाबाद, त्रिलोक चंद एसडीएम बल्लभगढ़, सतबीर मान एसडीएम फरीदाबाद, प्रदीप गोदारा अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम व बड़खल एसडीएम बेलिना, एसीपी सहित अधिकारीगण व सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात रहा।

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