अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पंचकूला: एंटी करप्शन ब्यूरो फरीदाबाद द्वारा गत 24 जनवरी 2025 कार्यालय खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हसनपुर जिला फरीदाबाद व फर्म मैसर्ज दीपक, मेन पावर सर्विस व अन्य नामालूम अधिकारी/कर्मचारी व अन्य प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध 50 करोड़ रुपये राशि के घपला मामले में रजिस्टर मुकदमा न. 5 गत 24 जनवरी 2025, धारा 43, 66 सी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, धारा 316 (2) 316 (5), 318 (2), 318 (4), 336 (3), 338, 61 भारतीय न्याय संहिता 2023 व धारा 7 व 13(2)13(1)(ए) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के सम्बन्ध में गत 27 जनवरी 2025 को गिरफतार किए गए । आरोपित सतपाल कर्मचारी कार्यालय खजाना अधिकारी, होडल जिला पलवल व शमशेर सिंह, सेवानिवृत अनुभाग अधिकारी, कार्यालय निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा को आज दिनांक 28 जनवरी 2025 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय, फरीदाबाद में पेश करके उनके पुलिस रिमांड लेने बारे अनुरोध किया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय, फरीदाबाद द्वारा उपरोक्त दोनो आरोपितों का दिनांक 2 फ़रवरी 2025 तक पुलिस रिमांड मंजूर किया है। इस मामला में दिनांक 27 जनवरी 2025 गिरफतार किए गए आरोपित शमशेर सिह, सेवानिवृत अनुभाग अधिकारी, कार्यालय निदेशक, विकास एंव पंचायत विभाग, हरियाणा के मकान न. 1846 सेक्टर-26, पंचकूला की तलाशी पर आरोपित के घर के कमरों की अलमारियों/बैड से कुल 3,65,36,300/-रू की राशि बरामद हुई। उपरोक्त राशि की गिनती के लिए पंजाब नेशनल बैंक, चंडीगढ़ से 2 मशीनें (नोट गिनती मशीन) मंगवाकर बैंक कर्मचारी के माध्यम से कल दिनांक 27 जनवरी 2025 की शाम से आज दिनांक 28 जनवरी 2025 की प्रातः सुबह तक नोटों की गिनती की गई।
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