अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद:डीटीपी इंफोर्स्मेंट ने कानूनी नियमों को ठेंगा दिखा कर बिल्डिंग प्लान से अलग अवैध रूप से दुकान बनाने और बेचने के मामले में ओमेक्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड व दुकान चला रहे जी. एस. मार्ट के खिलाफ केस दर्ज करवाया हैं। यह मुकदमा सूरजकुंड थाने में एफआईआर न. 25, दिनांक 15 जनवरी-2021, एक्ट हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ़ अर्बन एरियाज एक्ट 1975 के तहत केस दर्ज किया गया हैं। इस केस की आगे की जांच हुड्डा सेल कर रही हैं,इन्हीं के तहरीर पर सूरजकुंड थाने में ओमेक्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड व जी.एस.मार्ट के खिलाफ केस दर्ज किया गया हैं।
इस मामले में हुड्डा सेल के इंचार्ज जाकिर हुसैन ने बताया कि ओमेक्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने ग्रीन फिल्ड कालोनी में ओमेक्स सोसायटी के बाहर बिल्डिंग प्लान से अलग जाकर अवैध रूप से दूकान बनाकर बेच दी हैं। इस दूकान में इस वक़्त जी. एस. मार्ट के नाम से दूकान चल रही हैं। अभी इन दोनों के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमें की जांच की जा रहीं हैं और जांच के दौरान सबसे पहले तथ्य जुटाई जाएगी। इसमें दोषी पाए जाने पर आरोपित बिल्डर ओमेक्स व जी एस मार्ट से जुड़े भी लोग होंगें उन्हें तुरंत अरेस्ट किया जाएगा।
डीटीपी इंफोर्स्मेंट राजेंद्र टी. शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें एक शिकायत मिली थी कि ओमेक्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने जोकि ग्रीन फिल्ड कालोनी में एक सोसायटी बनाई हैं। इस में ओमेक्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने बिल्डिंग प्लान से अलग हट कर एक काफी बड़ी दूकान अवैध रूप से बना ली हैं। और उस अवैध दूकान को बेच दी हैं। उन्होनें इस शिकायत पर अपने सम्बंधित अधिकारियों से पहले तो जांच करवाई, इसके बाद ओमेक्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड व जी एस मार्ट को नोटिस भेजे गए थे और इनसे जुड़े कागजात उन्हें दिखाने के लिए बोला गया था पर नोटिस देने के बाद ओमेक्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की तरफ उनका एक स्टाफ उनसे मिलने तो जरूर आया था पर उसने इस बारे में कोई कागजात नहीं दिखा सका। बल्कि फ़ालतू की इधर उधर की बातें करने लगा,
जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं था। उनका कहना हैं कि इसके बाद उन्होनें ओमेक्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड व जी.एस. मार्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया। सवाल के जवाब में उनका कहना हैं कि जल्द ही ओमेक्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के द्वारा बनाई गई अवैध दुकान जिसमें जी एस मार्ट के नाम से दुकाने चल रही हैं, को सील कर दिया जाएगा।
इस मामले में “अर्थव न्यूज़” ने फोन कर ओमेक्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के महाप्रबंधक राहुल अग्रवाल से उनका पक्ष जानने की कोशिश की और उनको ओमेक्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की बातें बताई थी और केस नंबर -25 , दिनांक 15 जनवरी 2021, थाना सूरजकुंड बताया गया था। और उन्होनें एक दिन समय दिया गया था। इस बात को उन्होनें अपने सहयोगी ह्रदय गुप्ता को अथर्व न्यूज़ बात करने के लिए कहा था।
उसने अथर्व न्यूज़ से तो बात की और दूसरे दिन का वक़्त उसने अपना पक्ष देने की बात की पर उनका ना तो दूसरे दिन जवाब आया नाहीं, तीसरे दिन उनका जवाब आया। इस का मतलब साफ़ हैं कि जिस अवैध दुकान को ओमेक्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने बनाई इससे जुड़े कोई कागजात उनके पास नहीं हैं और ना ही उनके पास कोई जवाब देने के लिए हैं। इसके वावजूद भी उनका कोई जवाब “अथर्व न्यूज़” के पास आता हैं तो इस खबर में एड कर दिया जाएगा।