अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
प्रवर्तन निदेशालय(ईडी),दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने आज मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज गौर और मेसर्स जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है।गिरफ्तारी आज यानी गुरुवार को विस्तृत जांच और जेपी ग्रुप से संबंधित पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा दर्ज ईसीआईआर में चल रही जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों के विश्लेषण के दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा जेपी विश टाउन और जेपी ग्रीन्स परियोजनाओं के घर खरीदारों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के आधार पर,जिनमें कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया था, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जयप्रकाश एसोसिएट्स के खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।बाद हुई। यह आरोप लगाया गया है कि आवासीय परियोजनाओं के निर्माण और पूर्णता के लिए हजारों घर खरीदारों से एकत्र किए गए धन को निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए बदल दिया गया, जिससे घर खरीदार ठगे गए और उनकी परियोजनाएं अधूरी रह गईं।ईडी की जांच से पता चला है कि जेएएल और जेआईएल द्वारा होमबॉयर्स से एकत्र किए गए लगभग 14,599 करोड़ रुपये (एनसीएलटी द्वारा स्वीकार किए गए दावों के अनुसार) में से, पर्याप्त मात्रा में धन का गैर-निर्माण उद्देश्यों के लिए डायवर्शन किया गया और संबंधित समूह संस्थाओं और ट्रस्टों, जिनमें जेपी सेवा संस्थान (जेएसएस), मेसर्स जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड (जेएचएल), और मेसर्स जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड (जेएसआईएल) शामिल हैं, को भेजा गया।

जांच के दौरान यह भी पता चला है कि मनोज गौड़ जेपी सेवा संस्थान (जेएसएस) के प्रबंध न्यासी हैं, जिसे परिवर्तित धन का कुछ हिस्सा प्राप्त हुआ था। इससे पहले, 23 मई 2025 को, ईडी ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और मेसर्स जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के कार्यालय और परिसर शामिल थे।तलाशी के दौरान, ईडी ने भारी मात्रा में वित्तीय और डिजिटल रिकॉर्ड, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और धन के हेराफेरी के अपराध को दर्शाने वाले दस्तावेज जब्त किए। जांच में जयप्रकाश समूह और इससे जुड़ी संस्थाओं के भीतर जटिल लेनदेन के माध्यम से धन के हेराफेरी की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में मनोज गौर की केंद्रीय भूमिका स्थापित हुई है। मनोज गौर को आज यानी गुरुवार ,13/11/2025 को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद गिरफ्तार किया गया।
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