अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आज आशीष गुप्ता निवासी मकान न. ए – 8/39 , राणा प्रताप बाग़, दिल्ली -07 , उम्र 40 साल को साजिश के तहत जालसाजी व धोखधड़ी करने के मामले में अरेस्ट किया हैं। इस आरोपित को पुलिस थाना रानी बाग़ में दर्ज मुकदमा नंबर- 242 /2014 में अरेस्ट किया गया हैं।
पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता.मुकेश कुमार रेलिगेयर फ्वेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) के ए/आर.आर. ने आरोप लगाया कि आरोपित आशीष गुप्ता ने गिरवी रखी संपत्ति यानी 76, हर्ष विहार, पीतमपुरा, दिल्ली के फर्जी वाहन डीड के आधार पर 2.90 करोड़ रुपये और 86 लाख रुपये के दो ऋण प्राप्त किए और ऋणदाता को बिना किसी ऋण की सूचना दिए उसे बेच दिया। आरोपित आशीष गुप्ता को ब्याज की भारी भरकम रकम एक लाख रुपये चुकानी थी। पीएनबी और पीएसबी से लिए गए लोन पर हर महीने 7-8 लाख रुपए का खर्च आता है। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने आरएफएल से ऋण लिया, तथ्यों को छिपाते हुए कि संपत्ति यानी 76,हर्ष विहार, पीतमपुरा पहले से ही पंजाब एंड सिंध बैंक, सी.पी., नई दिल्ली के साथ गिरवी रखी गई थी।एनबीएफसी को धोखा देने के लिए उसने बाद में यह संपत्ति भाटिया एस्टेट्स को बेच दी, जिसने पीएसबी के लोन को मंजूरी दे दी। आरोपित लोन की रकम से चूक कर दिल्ली से भाग गया।
पुलिस की माने तो मामला एफआईआर नंबर- 242/14 ,दिनांक 5/ अप्रैल 20 14, भारतीय दंड सहिंता की धारा 467/468/471/420/120B आईपीसी पीएस रानी बाग में दर्ज किया गया था और 2020 में ईओडब्ल्यू को हस्तांतरित किया गया था । डीसीपी/ईओडब्ल्यू के नेतृत्व में ईओडब्ल्यू में जांच की गई और एसएचडब्ल्यू की सघन देखरेख की गई।अमरदीप, एसीपी/ईओडब्ल्यू। जांच के दौरान पता चला है कि आशीष गुप्ता ने पंजाब एंड सिंध बैंक कनॉट प्लेस, दिल्ली से 76, हर्ष विहार, दिल्ली से और पीएनबी के शालीमार बाग से क्रमश: 396,एमआईई, बहादुरगढ़, हरियाणा से 6 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। रिकार्ड में पर्याप्त अपराध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपित आशीष गुप्ता को 21 दिसंबर- 2020 को गिरफ्तार किया गया था। आरोपित आशीष गुप्ता ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर एक लाख रुपये तक का टर्म लोन लिया।दिल्ली के पीतमपुरा. दिल्ली के संपत्ति संख्या 76, हर्ष विहार, पीतमपुरा के फर्जी वाहन डीड के आधार पर आरएफएल से 3.76 करोड़ रुपये की ठगी की गई।