Athrav – Online News Portal
फरीदाबाद हरियाणा

उपायुक्त नरेश नरवाल  ने कोरोना पॉजीटिव केस मिलने पर जिला में किए कंटेनमेंट जोन घोषित

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
पलवल:उपायुक्त नरेश नरवाल ने जिला में कृष्णा कॉलोनी पलवल वार्ड नंबर-17, पुराना सोहना रोड आर्य नगर पलवल वार्ड नंबर-23, ओमेक्स सिटी पलवल वार्ड नंबर-24, गांव कटेसरा (पहले से ही कंटेनमेंट जोन घोषित), पलवल के थाई मौहल्ला नजदीक ब्राह्मïण चौपाल वार्ड नंबर-21, तीसरी मंजिल शिव खाटू श्याम अपार्टमेंट मोती कॉलानी पलवल वार्ड नंबर-23, बंसत विहार कॉलोनी वार्ड नंबर-18, मोती कॉलानी पलवल वार्ड नंबर-23, झाबर नगर पलवल वार्ड नंबर-23, कैलाश नगर वार्ड नंबर-2, 22-सी-ताली मंडी होडल, गढीपट्टïी होडल, हथीन के वार्ड नंबर-3 तथा गांव खाम्बी में कोविड -19 पॉजीटिव केस मिलने पर संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जिला कंटेनमेंट प्लान (स्वास्थ्य विभाग) के प्रोटोकॉल के अनुसार इन क्षेत्रों में आवाजाही नियंत्रित कर दी गई है। साथ ही कोविड-19 संक्रमण से क्षेत्रवासियों के बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

उपायुक्त के जारी आदेशों के तहत कृष्णा कॉलोनी पलवल वार्ड नंबर-17, पुराना सोहना रोड आर्य नगर पलवल वार्ड नंबर-23, ओमेक्स सिटी पलवल वार्ड नंबर-24,गांव कटेसरा (पहले से ही कंटेनमेंट जोन घोषित) क्षेत्र में पॉजीटिव केस मिलने पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त आशा व आंगनवाड़ी वर्कर की टीमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इन क्षेत्र को पूर्णतया सेनेटाइज करने का कार्य संबंधित नगर परिषद व बीडीपीओ की ओर से किया जाएगा। एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तथा संबंधित क्षेत्र की सीडीपीओ की निगरानी में यह कार्य होगा। निर्धारित किए गए कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए उपमंडल पलवल के एसडीएम ओवरऑल मजिस्ट्रेट होंगे। इसी प्रकार पलवल के थाई मौहल्ला नजदीक ब्राह्मïण चौपाल वार्ड नंबर-21, तीसरी मंजिल शिव खाटू श्याम अपार्टमेंट मोती कॉलानी पलवल वार्ड नंबर-23, बंसत विहार कॉलोनी वार्ड नंबर-18, मोती कॉलानी पलवल वार्ड नंबर-23, झाबर नगर पलवल वार्ड नंबर-23, कैलाश नगर वार्ड नंबर-2, 22-सी-ताली मंडी होडल, गढीपट्टïी होडल, हथीन के वार्ड नंबर-3 तथा गांव खाम्बी के लिए भी आशा व आंगनवाड़ी वर्कर की पर्याप्त टीमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। यह सभी टीम सिविल सर्जन के निर्देशन में कार्य करेंगी। वहीं संबंधित क्षेत्रों को पूर्णतया सेनेटाइज करने का कार्य संबंधित नगर परिषद, नगर पालिका व बीडीपीओ की ओर से किया जाएगा। एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तथा संबंधित क्षेत्र की सीडीपीओ की निगरानी में यह कार्य होगा। घोषित किए गए कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए संबंधित उपमंडल के एसडीएम ओवरऑल मजिस्ट्रेट होंगे। कंटेनमेंट प्लान के अनुरूप सभी विभाग अपने-अपने कार्य करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्य किए जाएंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Related posts

हरियाणा सरकार ने आज 22 अप्रैल से 31 मई तक 2021 तक के लिए गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी हैं।

Ajit Sinha

फरीदाबाद: क्राइम ब्रांच ,सेक्टर -65 की टीम ने आज वाहनों को लूटने के मामले में तीन लूटेरे को अरेस्ट किया हैं।

Ajit Sinha

फरीदाबाद: फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ आर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा 5वी नेशनल यूथ गेम्स में फरीदाबाद के 15 बच्चों ने मैडल जीते।

Ajit Sinha
error: Content is protected !!