अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
दिल्ली पुलिस की सतर्कता इकाई, दिल्ली पुलिस के भीतर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए, सतर्कता इकाई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं, जो कि महिला एसआई विजेता गौतम, सिपाही संजय और हवलदार राकेश कुमार, सभी पुलिस स्टेशन साइबर वेस्ट जिला, हरि नगर में तैनात हैं, के खिलाफ हैं।नई दिल्ली के नारायणा गाँव के एक निवासी की लिखित शिकायत के आधार पर पहला मामला दर्ज किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसे एसआई विजेता और सीटी. संजय ने पीएस साइबर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में बुलाया था और सूचित किया था कि उसके आधार और पैन का दुरुपयोग करके एक पेटीएम एजेंट मर्चेंट केवाईसी खाता खोला गया है, जिसकी जांच चल रही है।
उक्त अधिकारियों ने कथित तौर पर ₹50,000 की अवैध रिश्वत की मांग की, ऐसा न करने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी।सतर्कता शाखा द्वारा की गई जांच के दौरान, उत्पीड़न, रिश्वत की मांग और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप सही पाए गए। तदनुसार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, पठित भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61(2) के तहत, थाना सतर्कता में प्राथमिकी संख्या 07/2025 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच सतर्कता इकाई द्वारा की जा रही है।दूसरा मामला दिल्ली के उत्तम नगर के एक निवासी द्वारा लिखित शिकायत के आधार पर शुरू किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उक्त अधिकारियों ने उसके और उसके पति से पीएस साइबर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में उसके पति के खिलाफ दर्ज एक फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाने के मामले को खारिज करने के लिए ₹1.85 लाख की अवैध रिश्वत की मांग की और स्वीकार की।
आगे यह भी आरोप लगाया गया कि प्रारंभिक भुगतान के बावजूद, अधिकारी लगातार अतिरिक्त रिश्वत की मांग कर रहे थे। सतर्कता शाखा द्वारा की गई जांच के दौरान, उत्पीड़न, मांग और रिश्वत लेने के आरोप सही पाए गए। तदनुसार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत, सतर्कता थाना में प्राथमिकी संख्या 18/2025 के तहत मामला दर्ज किया गया है, और सतर्कता इकाई द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि वे आगे आएं और पुलिस कर्मियों द्वारा रिश्वत मांगने की किसी भी घटना की रिपोर्ट करें।
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