Athrav – Online News Portal
चंडीगढ़ हरियाणा

चंडीगढ़ ब्रेकिंग: नायब सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के हित में लिया बड़ा ऐतिहासिक फैसला।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने आज अनुबंधित कर्मचारियों के हित में बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अनुबंधित कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का फैसला किया है। इससे प्रदेशभर में लगभग 1 लाख 20 हजार अनुबंधित कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार का यह निर्णय आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और पार्ट-2 सहित एचकेआरएन के तहत कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों पर लागू होगा।इस संबंध में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी और उन्हें अधिक सुविधाएं देने के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
इस अध्यादेश के अनुसार, राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न विभागों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृति की अवधि तक सुरक्षित करने का प्रावधान किया है। 15 अगस्त, 2024 तक जिन अनुबंधित कर्मचारियों को 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे वे इस नीति के तहत पात्र होंगे।
अनुबंधित कर्मचारियों को पे-स्केल का बेसिक वेतन प्रदान किया जाएगा। साथ ही, महंगाई भत्ते (डीए) अलाउंस के अनुरूप नियमित कर्मचारी की तर्ज पर हर जनवरी और हर जुलाई की पहली तारीख को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने का भी प्रावधान किया है।अनुबंधित कर्मचारियों को 1 साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि देने का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे सभी कर्मचारियों को डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा। इतना ही नहीं, अनुबंधित कर्मचारी मेटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ के लिए भी पात्र होंगे। पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।50,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक वेतन लेने वाले अनुबंधित कर्मचारी इस नीति के तहत पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत कार्यरत कर्मचारियों पर यह फैसला लागू नहीं होगा।जिन्हें 5 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे लेवल से 5 प्रतिशत अधिक मिलेगा। इसी प्रकार, जिन्हें 8 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे लेवल से 10 प्रतिशत अधिक मिलेगा। जिन कर्मचारियों को 10 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे लेवल से 15 प्रतिशत अधिक मिलेगा।मंत्रिमंडल की बैठक में एक और बड़ा निर्णय लिया गया जिसमें उपरोक्त सुविधाओं और लाभों में से जो लाभ गेस्ट टीचर्स एक्ट में नहीं मिलते, अब वे लाभ गेस्ट टीचर्स को भी दिए जाएंगे। राज्य सरकार लगातार कर्मचारियों के हितों को लेकर‌ कटिबद्ध है, इसी दिशा में आज मंत्रिमंडल में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।

Related posts

चंडीगढ़: प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं , न ही कमी रहेगी- कृषि मंत्री

Ajit Sinha

पर्दाफाश: मोदी सरकार ने ढाई मिलियन टन कोयला इंपोर्ट करने का ठेका अडानी को दिया- कांग्रेस

Ajit Sinha

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डीसी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ’हर घर तिरंगा’ अभियान को लेकर की बैठक।

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x