अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कल गुरुवार को पुलिस सहायक उप निरीक्षक अनिल कुमार थाना रानियां, जिला सिरसा को शिकायतकर्ता से 26,000/- (छब्बीस हजार) रूपये नकद रिश्वत लेते थाना रानियां, जिला सिरसा से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया तथा इस सम्बन्ध में आरोपित के विरुद्ध एफआईआर नंबर – 39 दिनांक 9.10.2025 धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हिसार दर्ज किया गया।
शिकायतकर्ता ने रा.स. एवं भ्र.नि.ब्यूरो, हिसार को दी शिकायत में आरोप लगाया कि उसका भाई मुकदमा न. 364 दिनांक 19.7.2025 धारा 305, 317 (2), 318 (4), 336(3), 338, 340 बीएनएस- 2023 व 25 (1) (ए), आर्म्स एक्ट थाना रानियां जिला सिरसा में करीब 80 दिन से जिला जेल सिरसा में बंद है। उपरोक्त मुकदमा की तफ्तीश ए.एस.आई अनिल कुमार, थाना रानियां द्वारा की जा रही थी। शिकायतकर्ता का पिता करीब एक माह पहले थाना रानियां में ए.एस.आई अनिल कुमार, तफतीशी अधिकारी उपरोक्त से मिला जिसने उसके भाई राधा कृष्ण के विरूद्ध चालान न्यायालय में देने की एवज में उसके पिता पर दबाव बना कर 10,000/-रुपये नकद ले लिए लेकिन आरोपित द्वारा इसके बाद भी मुकदमा का चालान न्यायालय में नहीं दिया गया। दिनांक 8.10.2025 को शिकायतकर्ता दोबारा थाना रानियां में उसके भाई राधा कृष्ण के विरुद्ध चालान कोर्ट में देने के लिए ए.एस.आई. अनिल कुमार से मिला। इस पर आरोपित अनिल कुमार ए.एस.आई. उपरोक्त ने उसके भाई का चालान कोर्ट मे देने की एवज में उससे 26000/- रूपये नकद रिश्वत की मांग की गई।
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