अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: एंटी करप्शन ब्यूरो हिसार की टीम ने आज शुक्रवार को शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए आरोपित उप निरीक्षक सोनू सहकारी समिति, हिसार को निरीक्षक हरबंस, सहकारी समिति, हिसार के कहे अनुसार शिकायतकर्ता से 30,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हुए हाथों व आरोपित निरीक्षक हरबंस को इस प्रकरण में उसके विरूद्व रिश्वत मांगने सम्बन्घित पूर्ण तथ्य/साक्ष्य प्राप्त होने पर आई.जी. चौक, हिसार से गिरफ्तार किया है तथा इस सम्बन्ध में आरोपित निरीक्षक हरबंस व सोनू, उप निरीक्षक उपरोक्त के विरुद्ध मुकदमा नंबर – 17 दिनांक 16.5.2025, धारा 7 पी.सी. एक्ट, 1988 के तहत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार में दर्ज किया गया। इस कार्रवाई में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 105 का भी पालन किया गया है।
शिकायतकर्ता ने एसीबी, हिसार को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके पिता के नाम (सोसायटी कार्ड पर) 120 गज का मकान फ्रेंड्स कॉलोनी, हिसार में पंजीकृत था। उनके पिता की मृत्यु वर्ष 2022 में हो चुकी है। उसके द्वारा अपने पिता के नाम से पंजीकृत मकान का स्थानांतरण अपनी माता के नाम करवाने के लिए कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी, हिसार में फाइल लगाई है। मकान का कार्ड उसकी माता के नाम स्थानांतरण करने की एवज में निरीक्षक हरबंस, सहकारी समिति, हिसार द्वारा उससे 30,000/-रुपए बतौर रिश्वत की मांग की जा रही है।एसीबी के प्रमुख ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी सरकारी कार्य करने की एवज में रिश्वत की मांग करता है तो इस बारे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा के टोल फ्री न. 1800-180-2022 व 1064 पर सूचना दी जा सकती है।
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