Athrav – Online News Portal
स्वास्थ्य हरियाणा

ब्रेकिंग न्यूज़: हरियाणा राज्य के 12 मेडिकल स्टोर्स के ड्रग्स लाइसेंस निलंबित, एक कैंसिल- अनिल विज

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चण्डीगढ़: हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज, जिनके पास हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन का भी प्रभार हैं, ने कहा कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने राज्यभर में दवाओं की बिक्री में की गई उल्लंघनाओं को देखते हुए 12 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंस निलंबित व 1 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंस कैंसिल तथा एक थोक बिक्री ड्रग्स लाइसेंस को निलंबित किया है तथा इस बारे में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए श्री विज ने बताया कि अंबाला जोन में मैसर्ज प्रीत मैडीकल हाल, अंबाला सिटी के लाइसेंस को 3 दिन के लिए निलंबित किया गया हैं जबकि हिसार जोन में मैसर्ज दिनेश मेडिकल हाल, दादरी गेट, भिवानी के लाइसेंस को 40 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।

इसी प्रकार, गुरुग्राम जोन में मैसर्ज पाकिजा मैडीकल स्टोर, गांव नल्हड, नूंह के लाइसेंस को 10 दिन के लिए, मैसर्ज अलवर फार्मेसी, नूंह के लाइसेंस को 10 दिन के लिए और मैसर्ज मनीष मेडिकल स्टोर, नजदीक कैलाश मंदिर, नूंह के लाइसेंस को भी 10 दिनों के लिए निलंबित किया गया हैं। उन्होंने बताया कि करनाल जोन में मैसर्ज सौरव मेडिकल स्टोर, असंध, करनाल के लाइसेंस को 7 दिन के लिए, मैसर्ज संदीप मेडिकल हाल, जुलाना, जींद के लाइसेंस को 7 दिन के लिए, मैसर्ज शिवम फार्मेसी, जींद के लाइसेंस को 5 दिन के लिए, मैसर्ज बालाजी मेडीकोज, गांव जामला , जींद के लाइसेंस को 5 दिन के लिए, मैसर्ज कथुरिया मेडिकल स्टोर, गांव लीजवाना कलां जींद के लाइसेंस को 10 दिन के लिए निलंबित किया गया है। इसी तरह, मैसर्ज बायोकेयर, सेक्टर-14, करनाल के थोक लाइसेंस को 10 दिन के लिए निलंबित किया गया है।

विज ने बताया कि रोहतक जोन में वनशिंका मेडीकोज, बहादुरगढ़, जिला झज्जर के लाइसेंस को 7 दिन के लिए और सिरसा जोन में मैसर्ज गुरुकृपा मेडिकल हाल, मंडी डबवाली, सिरसा के लाइसेंस को 30 दिन के लिए निलंबित किया गया है।इसके अलावा, उन्होंने बताया कि सोनीपत जोन में मैसर्ज राव मेडीकोज, नजदीक छोटूराम चौक, जिला सोनीपत के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इन सभी ड्रग्स लाइसेंस को निलंबित तथा कैंसिल विभिन्न उल्लंघनाओं को देखते हुए किया गया है जैसे कि फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं की बिक्री, नियमों के तहत शेड्यूल एच-1 रजिस्टर का न होना, विभिन्न दवाईयों को मापदण्डों के तहत फ्रिज में रखना व न रखना, विभिन्न दवाइयों की खरीद-फरोख्त का रिकॉर्ड न होना इत्यादि शामिल है। विज ने कहा कि राज्य में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी ताकि लोगों को अच्छी व बेहतर दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकें।

Related posts

समाज और पुलिस के बीच सेतु हैं प्रबुद्ध नागरिक : डीजीपी अजय सिंघल

Ajit Sinha

सूरजकुंड में 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले का भव्य आगाज, उप-राष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने किया उद्घाटन

Ajit Sinha

हरियाणा : डीजीपी मनोज यादव ने बाल यौन उत्पीड़न रोकने के लिए की ’हिफ़ाज़त’ अभियान की शुरूआत-जरूर पढ़ें

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x