अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: एंटी करप्शन ब्यूरो, हिसार द्वारा शुक्रवार, 21 मार्च 2025 को भ्रष्टाचार के मामले के आरोपित राजेश कुमार तत्कालीन सेन्टर कमाण्डर गृह रक्षी विभाग, व आरोपित विनोद कुमार पलाटुन कमाण्डर गृह रक्षी विभाग जिला सिरसा के विरूद्ध चालान (चार्जशीट) भारतीय दंड संहिता की धारा 7, 13(1)बी. r/w 13(2) पी.सी. एक्ट व 120 बी.के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय सिरसा में दिया गया है।मामला यह था कि शिकायतकर्ता द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो , हिसार को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि प्रभुदयाल न. 2062/एच.जी.एच.जिला पुलिस लाईन सिरसा में तैनात है तथा वह होमगार्ड में भर्ती करने का कार्य करता है। वह जब आरोपित से मिला तो उसने उसको होमगार्ड में नौकरी लगवाने की एवज में उससे 1,00,000/-रूपए नकद रिश्वत की मांग की गई। आरोपित द्वारा उससे यह भी कहा गया कि इस राशि में कुछ रुपये उसके द्वारा राजेश कुमार तत्कालीन सेन्टर कमांडर गृह रक्षी विभाग जिला सिरसा व विनोद कुमार प्लाटून कमाण्डर गृह रक्षी विभाग, जिला सिरसा को भी देने है। आरोपित द्वारा एक लाख रिश्वत राशि में से वह उसको पहले कुल 15,000/-रूपए बतौर रिश्वत राशि दे चुका है। अब आरोपित द्वारा उससे बकाया 85,000/-रूपए नकद राशि बतौर रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत कर्ता की शिकायत पर एसीबी. हिसार द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपित प्रभुदयाल, होमगार्ड जिला सिरसा को शिकायतकर्ता से प्राप्त की गई कुल 85,000/-रूपए नकद राशि बतौर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफतार किया गया तथा इस संबंध में मुकदमा नंबर 25 दिनांक 12.10.2022 धारा 7, 13(1) इ r/w 13(2) पी0सी0 एक्ट व 120 बी. भा.द.स. थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार में दर्ज किया गया। मुकदमा की तफ्तीश के दौरान आरोपित प्रभुदयाल .2062/एच.जी.एच. द्वारा अपने बयान में अंकित करवाया था कि उसके द्वारा शिकायतकर्ता से उसको होमगार्ड में नौकरी लगवाने की एवज में ली गई एक लाख रूपए बतौर रिश्वत राशि में से 35,000/-रूपये विनोद कुमार प्लाटून कमाण्डर गृह रक्षी विभाग जिला सिरसा व 45,000/- राजेश कुमार तत्कालीन सेंटर कमांडर गृह रक्षी विभाग, जिला सिरसा को दिए गए है तथा बकाया राशि 20,000/-रूपये स्वयं के पास रखी है। इस प्रकरण में आरोपित प्रभुदयाल न. 2062/एच.जी.एच. के विरुद्ध चालान (चार्जशीट) दिनांक 12.12.2022 को न्यायालय में दिया गया जा चुका तथा आरोपित प्रभुदयाल उपरोक्त अभी जमानत पर है। इसके अतिरिक्त दिनांक 29.8.2023 को आरोपित विनोद व राजेश कुमार उपरोक्त को उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार मुकदमा के तफ्तीश में गिरफतार करके रिहा किया गया है।
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