
अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नूंह,हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV & ACB) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए रिश्वतखोरी के एक मामले में आरोपी इंस्पेक्टर कुंदन, तत्कालीन एसएचओ, थाना शहर पुन्हाना, जिला नूंह के विरुद्ध आज न्यायालय में चालान (चार्जशीट) पेश कर दिया है। आरोपित के खिलाफ धारा 7, 13(1)(बी) सहपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा धारा 221 बीएनएस के तहत श्रीमती रेणू राणा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नूंह की अदालत में चालान प्रस्तुत किया गया।

मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता ने एसवी वं एसीबी को दी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उसकी मौसी के बेटे के खिलाफ थाना पिनंगवां, जिला नूंह में मामला दर्ज किया गया था। उक्त मामले की जांच इंस्पेक्टर कुंदन के पास थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसके मौसी के बेटे को मामले में झूठा फंसाया गया है तथा उसे एफआईआर से बाहर निकालने की एवज में आरोपित इंस्पेक्टर एक लाख रुपये की रिश्वत मांग रहा था। शिकायतकर्ता द्वारा 50 हजार रुपये की व्यवस्था किए जाने के बाद मामले की सूचना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दी गई।

शिकायत के आधार पर एसवी एवं एसीबी की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपित इंस्पेक्टर कुंदन को पुन्हाना तहसील के सामने, बिसरू रोड पर उस समय रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जब वह अपनी सरकारी गाड़ी से उतरकर शिकायतकर्ता की गाड़ी में बैठा और उससे 50,000 रुपये की रिश्वत राशि प्राप्त की। टीम ने मौके पर ही रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर ली थी।

इस संबंध में आरोपित इंस्पेक्टर कुंदन के खिलाफ राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम में अभियोग संख्या 39, दिनांक 7 सितंबर 2026, धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत थाना एसवी एवं एसीबी,गुरुग्राम में दर्ज किया गया था। एसवी एवं एसीबी द्वारा मामले की विस्तृत जांच पूरी करने के उपरांत आज आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है।
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