Athrav – Online News Portal
गुडगाँव

गुरुग्राम ब्रेकिंग: बागवानी विभाग की 7 सेवाएं राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरुग्राम:हरियाणा सरकार द्वारा बागवानी विभाग की 7 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है। डीसी अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य सचिव द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार बागवानी विभाग के अन्तर्गत हॉर्टनेट के अन्तर्गत पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने उपरान्त आवेदन की स्वीकृति, भावान्तर भरपाई योजना के तहत दावेदार द्वारा दावा प्रस्तुत के बाद प्रोत्साहन के निपटान तथा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत सक्षम प्राधिकरण से अनुमोदन उपरान्त दावे के निपटान के लिए 21 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

डीसी ने बताया कि नर्सरी फ्रूट लाइसेंस तथा नर्सरी बीज लाइसेंस 90 दिन के अन्दर प्रदान किया जाएगा। हॉर्टनेट के तहत निधि की उपलब्धता के आधार पर भौतिक सत्यापन के बाद सब्सिडी का वितरण 30 दिन के अन्दर जबकि सम्पूर्ण दस्तावेज और किसान उत्पादक संगठन के गठन की व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद किसान उत्पादक संगठन का सूचीकरण 45 दिन के अन्दर किया जाएगा।

Related posts

सरल केंद्र नूंह में 6000 रुपए की रिश्वत लेते रजिस्ट्रेशन क्लर्क रंगे हाथ गिरफ्तार

Ajit Sinha

गुरुग्राम रैपिड मेट्रो का प्रदर्शन बेहतर-सीएम नायब सिंह सैनी

Ajit Sinha

कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव -2024 के लिए आज देर रात दूसरी लिस्ट जारी की है-पढ़े।

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x