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फरीदाबाद

फरीदाबाद: सुरक्षा की दृष्टि से मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन) उड़ाने पर पूर्णतया प्रतिबंध : जिलाधीश

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद: जिलाधीश विक्रम सिंह ने वर्तमान आकस्मिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला में गत  दिवस से अगले आदेश तक मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) जैसे ड्रोन और कम उड़ान वाली वस्तुओं आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने यह आदेश जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सुरक्षा कारणों के तहत जारी किए है।

जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सैन्य प्रतिष्ठानों/सुविधाओं की परिधि से 3 किमी के भीतर कोई भी RPAS (ड्रोन) नहीं उड़ाया जाएगा, जहां सैन्य गतिविधियां/अभ्यास किए जा रहे हैं, जब तक कि स्थानीय सैन्य प्रतिष्ठान/सुविधा से मंजूरी नहीं मिल जाती। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के आधार पर एयर फोर्स स्टेशन फरीदाबाद और एयरफोर्स स्टेशन, फरीदाबाद की परिधि से 3 किलोमीटर के क्षेत्र के साथ-साथ पूरे जिला फरीदाबाद में सभी प्रकार के ड्रोन कैमरा, ग्लाइडर और मानव रहित विमान प्रणाली (सुरक्षा उद्देश्य के लिए पुलिस विभाग/सीआईडी ड्रोन को छोड़कर) के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।यदि कोई व्यक्ति इन आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंड का भागी होगा।

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