Athrav – Online News Portal
चंडीगढ़ फरीदाबाद हरियाणा

चंडीगढ़ ब्रेकिंग: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 9 और सेवाएं हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़:हरियाणा सरकार ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 9 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत शामिल कर ये सेवाएं प्रदान करने के लिए 5 दिन की समय-सीमा निर्धारित की है। आज यहां  मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के रिकॉर्ड में नाम की वर्तनी में परिवर्तन, विवाह के बाद नाम परिवर्तन, तलाक के बाद नाम परिवर्तन, पुनर्विवाह के बाद नाम परिवर्तन, प्लॉट मेमो में लिंग के अपडेशन, प्लॉट मेमो में वैवाहिक के अपडेशन, प्लाॅट मेमो में पति या पत्नी के मृत्यु की तिथि के अपडेशन, मोबाइल नम्बर के अपडेशन और ई-मेल के अपडेशन के लिए 5 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इस कार्यों के लिए सम्बन्धित सम्पदा कार्यालय के उपाधीक्षक को पदनामित अधिकारी, संबंधित सम्पदा कार्यालय के सम्पदा अधिकारी को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और सम्बन्धित सम्पदा कार्यालय के क्षेत्रीय प्रशासक को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया है।

Related posts

फरीदाबाद: दो दिवसीय सर्वजातीय परिचय सम्मेलन में 58 जोड़ों ने विवाह के लिए हुए सहमत

Ajit Sinha

फरीदाबाद: सैकड़ों वर्षो का सपना हो रहा साकार,राम मंदिर का निर्माण 22 जनवरी को होगा पुरा, देश मनाएगा दिवाली – विपुल गोयल

Ajit Sinha

फरीदाबाद: नगर निगम से जुड़े विकास कार्यों में अनियमितता बर्दाश्त नहीं :मुख्यमंत्री

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x