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फरीदाबाद

फरीदाबाद:मकान मरम्मत के लिए दी जा रही है बीपीएल परिवारों को 80000 रुपये की आर्थिक सहायता: डीसी


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद: डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जिला के सभी बीपीएल परिवारों को डॉ बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था। परंतु पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया था।

डीसी विक्रम ने बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ साथ इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी ₹ 500 00 से बढ़ा कर ₹80000 रूपये भी किया था। हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है।डीसी विक्रम सिंह ने इस योजना के नियम शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता संबंधी जानकारी देते हुए जिला के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए।आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए। घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है। बीपीएल परिवार  ऐसे करें आवेदन:-आवेदक को सबसे पहले आन लाइन haryanascbc.gov.in हरियाणाएससीबीसी.जीओवी.इन से फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है।  उसको सरपंच या फिर पार्षद से सत्यापित करवाना होगा। फॉर्म के साथ में ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज लगाने अनिवार्य है। उसके बाद ये फॉर्म आपके नजदीकी सीएससी सेटर से ऑनलाइन करवाना है। ऑनलाइन करवाने के बाद आपको ये फार्म जिला के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लघु सचिवालय की चौथी मंजिल पर  में जमा करवाना है। कोई भी गलत जानकारी न भरें। डॉक्यूमेंट की कॉपी साथ लगाएं, जिससे आपके काम में कोई अड़चन न आए।

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