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अपराध हरियाणा

चंडीगढ़: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पिता को फांसी की सजा

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: सिरसा की एक फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार की अदालत ने पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत सुनाया है। दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ सात साल के कठोर कारावास की भी सजा भी सुनाई गई है।

पुलिस ने 28 सितंबर, 2020 को नाबालिग पीड़िता द्वारा इस संबंध में अपने पिता पर आरोप लगाया था। शिकायत के बाद, महिला पुलिस स्टेशन, सिरसा में पोक्सो और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।पुलिस ने 29 सितंबर 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच की। मामले की गहन जांच की गई और अदालत में चालान पेश कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए। अदालत के समक्ष पेश सबूतों और प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप आरोपी को दोषी मानते हुए अदालत ने यह सजा सुनाई।

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