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फरीदाबाद

जिला जेल नीमका में जेल लोक अदालत का आयोजन, 45 में से 32 केसों को निपटाया,बंदियों को छोड़ने का आदेश ।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद: जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीपक गुप्ता के दिशा- निर्देशानुसार एवं मंगलेश कुमार चौबे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में जिला जेल नीमका में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया रविंद्र गुप्ता पैनल एडवोकेट ने बताया कि इस लोक अदालत में 45 केसों को रखा गया जिनमें से 32 केसों का निपटारा जोकि चोरी व छोटी  मारपीट से संबंधित थे जिनका मौके पर ही निपटारा कर दिया गया

यानी कि जेल में बंद दिनों को सजा मानकर कटी कटी सजा पर यदि आरोपी किसी दूसरे केस में वांछित ना हो तो ऐसे 32 हवा लाती बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया गया।  इस मौके पर मंगलेश कुमार चौबे, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने हवालाटी बंदियों को कहा कि जाने अनजाने में गलती हुई है। उनका सुधार करते हुए अपना समय अच्छे काम में लगाएं, ताकि आपका आने वाला भविष्य ठीक हो सके और आप समाज में जाकर मुख्यधारा से जुड़ सकें। इसी अवसर पर रविंद्र गुप्ता पैनल एडवोकेट ने कहा कि लोक अदालत में फैसला होने से पैसे व समय की बचत होती है। शीघ्र न्याय मिलता है तथा न्यायालय पर केशव का दबाव कम होता है। आपस में भाईचारा बना रहता  है। इस अवसर पर  अनिल कुमार रामचंद्र  सुपरिटेंडेंट जेल नीमका व पैनल एडवोकेट शिवकुमार शर्मा व रविंद्र गुप्ता व प्रभात शंकर स्टेनो भी उपस्थित रहे

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