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खालिस्तान समर्थक एसएफजे के पन्नू के खिलाफ राष्ट्र विरोधी और गैर-कानूनी गतिविधियों के तहत दूसरी केस दर्ज 

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़:हरियाणा पुलिस द्वारा अमेरिका स्थित प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन ’सिख फॉर जस्टिस’ (एसएफजे) के स्वयंभू मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत मामला दर्ज करने के 10 दिन बाद आरोपी के खिलाफ कुरुक्षेत्र में देशद्रोह और अलगाववाद के आरोप में एक और एफआईआर दर्ज की गई है।

इसके अतिरिक्त, हरियाणा पुलिस ने पन्नू द्वारा बनाई गई सभी वेबसाइटों को जिन्हे पिछले एक सप्ताह में लांच किया गया, को बंद करवा दिया गया है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के खिलाफ एक अलगाववादी अभियान को सक्रिय रूप से चलाने के लिए पन्नू को आतंकवादी घोषित किया गया है।

उसे अमेरिका से भारत के खिलाफ आॅटोमेटेड फोन कॉल के माध्यम से एक अलगाववादी अभियान चलाने और देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। हरियाणा और उसके नागरिकों को सिखों और पंजाबियों के हितों का विरोधी ठहराने के बाद पन्नू के खिलाफ एक शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 124-ए, 153-ए तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 10 (ए) और 13 तहत गुरुग्राम में मामला दर्ज किया जा चुका है।

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