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हरियाणा

छ: मास या इससे अधिक अवधि के कम्प्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अब अनिवार्य होगा।         

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि कम्प्यूटर एप्रिसिएशन एवं एप्लीकेशन (एसईटीसी) में राज्य पात्रता परीक्षा भाग-। से छूट प्राप्त करने हेतु 19 सितम्बर, 2019 से पूर्व या उसके बाद नियुक्त सभी लिपिकों, जिन्होंने इस तिथि से पूर्व कम से कम तीन मास का कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण नहीं किया है, के लिए छ: मास या इससे अधिक अवधि के कम्प्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।         
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने 19 सितम्बर, 2019 से पूर्व एचकेसीएल या एनआईई एलआई टी इत्यादि से तीन मास के कम्प्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है उन्हें एसईटीसी से छूट दी गई है और छ: मास की अवधि के कम्प्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता को बाद में पूरा किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिन लिपिकों ने इस तिथि से पूर्व तीन मास का कम्प्यूटर कोर्स पूरा कर लिया है और जिन्हें अभी तक यह छूट नहीं दी गई है, वे यह छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, 19 सितम्बर, 2019 से पूर्व तीन मास का कम्प्यूटर कोर्स पूरा करने वाले लिपिक 3500 रुपए की फीस की प्रतिपूर्ति के पात्र भी होंगे।

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