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हरियाणा

ग्रुप-ए एवं बी और ग्रुप-सी एवं डी से 75 से 100 प्रतिशत तक कर्मचारियों को कार्यालय बुलाने का निर्णय लिया है।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अपने सभी कार्यालयों में ग्रुप-ए एवं बी के शतप्रतिशत अधिकारियों और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए कार्यालय में पर्याप्त स्थल उपलब्ध होने पर ग्रुप-सी एवं डी से 75 से 100 प्रतिशत तक कर्मचारियों को कार्यालय बुलाने का निर्णय लिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 30 मई को सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में जारी संशोधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए लिया गया है। विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष और उपायुक्त अपने आकलन अनुसार अलग-अलग समय पर कर्मचारियों को कार्यालय बुला सकते हैं ताकि कार्यालय में अधिक भीड़ न हो। इसके अतिरिक्त, जो कर्मचारी घर से कार्य कर सकते हैं उन्हें घर से कार्य करने की अनुमति भी दी जा सकती है।         
उन्होंने बताया कि कार्यालयों में ग्रुप सी एवं डी के कर्मचारियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों में गु्रप-सी एवं डी के कर्मचारियों की ड्यूटी का साप्ताहिक रोस्टर तैयार किया जाएगा और ऐसे कर्मचारियों को एक-एक सप्ताह छोडक़र कार्यालय आने को कहा जाएगा। प्रथम सप्ताह के रोस्टर में ऐसे कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा, जो कार्यालय के निकट रहते हैं और कार्यालय आने के लिए अपने वाहन का इस्तेमाल करते हैं। यदि किसी कर्मचारी का आवास कन्टेनमैंट जोन में आता है तो ऐसा कर्मचारी उस समय तक कन्टेनमैंट जोन को नहीं छोड़ेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ‘जोन डिक्लेरेशन आर्डर’ वापस नहीं ले लिया जाता है। प्रवक्ता ने बताया कि कार्यालय आने वाले सभी कर्मचारियों को अपने स्मार्ट फोन, यदि उनके पास हैं, पर ‘आरोग्य सेतु’ मोबाइल एप्प इंस्टाल करना होगा। इसके अतिरिक्त,विभागाध्यक्ष , कार्यालया ध्यक्ष और उपायुक्त कार्यालयों में कर्मचारियों के बीच सामाजिक दूरी एवं स्वच्छता के मानदण्डों का पालन और कार्यालयों,फाइलों,कार्यालय उपकरणों,  केन्टीन एवं वाहनों का नियमित सेनेटाइजेशन सुनिश्चित करेंगे।         
प्रवक्ता ने बताया कि 15 जून, 2020 तक कार्यालयों में पब्लिक डीलिंग नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, कार्यालय भवनों में एयरकंडीशनर को चलाने के संबंध में लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी कार्यालयों में कोविड-19 मानक संचालन प्रक्रिया के क्रियान्वयन बारे नियमित जांच की जाएगी और कभी-कभी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों की जांच के लिए कोविड-19 के नमूने भी लिए जाएंगे।प्रवक्ता ने बताया कि बहरहाल, गु्रप-सी और डी के 75 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति से सम्बन्धित आदेश आवश्यक सेवा श्रेणी के तहत आने वाले मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य,गृह, कृषि, जनस्वास्थ्य , विकास एवं पंचायत, बिजली, सिंचाई, शहरी स्थानीय निकाय, चिकित्सा शिक्षा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सहकारिता, वित्त, आबकारी एवं कराधान , सूचना एवं जनसंपर्क, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों और उनकी घटक इकाइयों (नगर निकाय, बोर्ड,  निगम, मिशन, सोसायटी आदि) पर लागू नहीं होगा।

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