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हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों को अपने प्रशासनिक कार्यालय खोलने की अनुमति देने का फैसला लिया है।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने आवश्यक और अपरिहार्य कार्यों के निपटान के लिए सरकारी स्कूलों को अपने प्रशासनिक कार्यालय खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस दौरान उन्हें कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यहां यह बताना आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा हरियाणा के निजी स्कूलों को अपने प्रशासनिक कार्यालय खोलने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है।         
उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों के सभी संबंधित प्रधानाचार्यों या मुखियाओं को एक क्लर्क, एक कम्प्यूटर ऑपरेटर, एक चपरासी या माली को स्कूल में बुलाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि बीमार या गर्भवती महिलाओं को ड्यूटी करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में प्रशासनिक कार्यालय खोलने का निर्णय स्कूलों में आवश्यक और अपरिहार्य कार्यो के निपटान जैसे कि वेतन बिल तैयार करने, विद्यार्थियों को पुस्तकालय की पुस्तकें वितरित करने, बफर स्टॉक में रखी पुस्तकों का छात्रों में वितरण करने, स्कूल परिसरों के रखरखाव और साफ-सफाई जैसे कार्य करने के मकसद से लिया गया है।

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