Athrav – Online News Portal
हरियाणा

गांव असावटी के सरपंच को चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करने पर निलंबित किया गया है।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पलवल:लोकसभा आम चुनाव के दौरान गांव असावटी के सरपंच को चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करने पर निलंबित किया गया है। उपायुक्त डा. मनीराम शर्मा ने जिला पलवल में खंड पृथला के गांव असावटी के सरपंच कन्छिद सिंह द्वारा गत 12 मई को हुए लोकसभा आम चुनाव के दौरान असावटी के बूथ नंबर-88 में जाकर चुनाव नियमों का उल्लंघन करने पर हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 51(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरपंच के पद से तुरंत प्रभाव से निलंबित किया है।



उल्लेखनीय है कि 12 मई को हुए लोकसभा आम चुनाव के दौरान गांव असावटी के बूथ नंबर 88 पर मतदान प्रक्रिया से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने उपरांत उसकी जांच सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम पलवल जितेंद्र कुमार द्वारा की गई। सरपंच ग्राम पंचायत असावटी कन्छिद सिंह को दोषी पाए जाने पर जांच रिपोर्ट उपायुक्त को प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट व दस्तावेजों पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने हरियाणा पंचायती राज्य एक्ट अनुसार गांव के सरपंच को निलंबित किया है।

Related posts

डीजीपी ने दी बधाई: विश्व पुलिस गेम्स में हरियाणा पुलिस के खिलाड़ियों का जलवा ,10 गोल्ड सहित जीते 17 मेडल

Ajit Sinha

स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न करवाने के लिए हरियाणा पुलिस ने स्थापित किया इलेक्शन सेल। 

Ajit Sinha

हरियाणा सरकार ने डेयरी किसानों को एक बड़ी राहत देते हुए दूध उपकर पर 1268  करोड़ की छूट देने का निर्णय किया है।

Ajit Sinha
error: Content is protected !!