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हरियाणा

8 किलोमीटर की परिधि में 18 अप्रैल सायं 6 बजे तक शराब की सभी दुकाने बंद रहेंगी।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पलवल:जिलाधीश डा. मनीराम शर्मा ने पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 के तहत आदेश पारित कर 18 अप्रैल को मथुरा तथा अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के मद्देनजर पलवल क्षेत्र की मथुरा तथा अलीगढ़ जिला से लगती सीमा के साथ 8 किलोमीटर की परिधि में 18 अप्रैल सायं 6 बजे तक शराब की सभी दुकाने बंद रहेंगी।


जिलाधीश ने आदेशों में बताया है कि शराब की दुकानों के अलावा होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य स्थानों पर शराब की बिक्री करना या शराब परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। जिन क्लबों, होटल या रेस्तरां मालिकों ने लाइसेंस ले रखा है, उन्हें भी इन दिनों में शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार बिना लाइसेंस वाले स्थान पर शराब का भंडारण नहीं किया जा सकता है, ऐसी गतिविधि के खिलाफ आबकारी कानून के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इन आदेशों की अनुपालना उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त पलवल द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

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