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हरियाणा

पलवल : आर्म लाइसेंस धारक अपने -अपने हथियारों को नजदीक के थाने में तुरंत जमा कराए,अन्यथा धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट

पलवल: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा. मनीराम शर्मा ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर जिला के सभी आर्म  लाइसैंस धारक अपने हथियार संबंधित पुलिस स्टेशन में तुरंत जमा करवा दें तथा संबंधित थाना अध्यक्ष से इसकी रसीद प्राप्त कर लें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित किए जा चुके हैं,

जिनमें स्पष्टï किया गया  है कि लोकसभा आम चुनाव के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आ र्स अधिनियम 1959 के तहत सभी आ र्स लाइसैंस धारकों अपने हथियार पुलिस स्टेशन में जमा करवाने होंगे। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को भी निर्देश दिए है कि चुनाव के दौरान वे अपने क्षेत्र के आ र्स लाइसैंस धारकों से उनके हथियार व गोला बारूद आदि को अपनी हिरासत में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें। इसके अलावा जिला में स्थित आ र्स डीलर्स या दुकानों का भी रिकार्ड चेक किया जाए। चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद लाइसैंस धारक अपने हथियार संबंधित थाना अध्यक्ष से रसीद दिखाकर प्राप्त कर सकते हैं। आदेशों की अवहेलना पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा-188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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