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दिल्ली राजनीतिक राष्ट्रीय हाइलाइट्स

दिल्ली ब्रेकिंग:वोट चोरी’ का झूठा प्रचार फैलाने वाले स्वयं ‘लोकतंत्र चोर’ निकले हैं-बीजेपी

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सह-संयोजक और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने मंगलवार को नई दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इतिहास के पन्नों को पलटते हुए 1980 का उल्लेख करते हुए कहा कि सोनिया गांधी, भारतीय नागरिक न होने के बावजूद, जाली दस्तावेज़ों के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने में सफल रहीं और उन्होंने अवैध रूप से अपना वोट डाला। भंडारी ने कहा कि यह न केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन था, बल्कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एक गंभीर संज्ञेय अपराध भी था। भंडारी ने कहा कि दिल्ली सत्र न्यायालय ने मजिस्ट्रेट न्यायालय के पहले के आदेश को खारिज कर दिया था और एक नई जांच के निर्देश दिए थे, तथा राहुल गांधी को पूरी जालसाजी के संबंध में 24 घंटे के भीतर जवाब देना होगा।

प्रदीप भंडारी ने कहा कि आज का मुद्दा देश के लोकतंत्र और भारत के लोकतंत्र की पवित्रता से जुड़ा हुआ है। यदि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 को पढ़ा जाए, तो उसमें कहा गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, मतदान का अधिकार रखता है। इसका अर्थ है कि भारत में मतदान के लिए भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। यही प्रावधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 में भी उल्लेखित है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, तो उसे निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के लिए अयोग्य माना जाएगा। भंडारी ने कहा कि 1980 में सोनिया गांधी भारतीय नागरिक नहीं थीं। 1980 में अदालत में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह प्रश्न उठाया गया था कि जब उस समय सोनिया गांधी भारतीय नागरिक नहीं थीं, तो उन्हें 1980 में किस प्रावधान के तहत मतदान की अनुमति दी गई थी। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या सोनिया गांधी ने दस्तावेज़ों में जालसाजी करने का प्रयास किया था, क्योंकि 1980 से 1983 तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। भंडारी ने कहा कि जब यह मामला अदालत में पहुँचा, तो दिल्ली सत्र न्यायालय ने, अभी कल ही, मजिस्ट्रेट अदालत को यह जाँचने का निर्देश दिया कि क्या कोई संज्ञेय अपराध किया गया था, यानी क्या कांग्रेस पार्टी और गांधी-वाड्रा परिवार ने जाली दस्तावेज़ों के माध्यम से 1980 में सोनिया गांधी को वोट देने में सक्षम बनाया था। जो लोग वोट चोरी की बात करते हैं, वे स्वयं लोकतंत्र की चोरी में लगे हुए हैं, और वे वोट चुराते हैं। भंडारी ने कहा कि यदि सत्र न्यायालय की प्रथम दृष्टया टिप्पणियों की आज जाँच की जाए, तो वे यह कहती हैं कि जिस मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले को खारिज किया था, उसने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया और संज्ञेय अपराध के प्रकटीकरण की पहचान करने के अपने मूल कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया।दूसरे शब्दों में, सत्र न्यायालय भी प्रथम दृष्टया यह मानता है कि सोनिया गांधी से जुड़ी कथित लोकतंत्र की चोरी की जांच की जानी चाहिए। इससे बड़ी लोकतंत्र की चोरी और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि एक ओर वे एसआईआर का विरोध करने के नाम पर घुसपैठियों का समर्थन करते हैं, जबकि दूसरी ओर जब वे स्वयं कथित रूप से जाली दस्तावेजों के माध्यम से लोकतंत्र की चोरी करते हैं, तो वे चुप रहते हैं।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने 1980 की दो तस्वीरें प्रस्तुत कीं और कहा कि 1980 में सोनिया गांधी भारतीय नागरिक नहीं थीं, और जब कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होता, तो वह मतदान नहीं कर सकता। हालांकि, उन्होंने 1980 में अपना वोट डाला था। कांग्रेस पार्टी जनवरी 1980 से 1983 तक और उसके बाद भी सत्ता में थी। कांग्रेस पार्टी को यह जवाब देना होगा कि क्या कांग्रेस और गांधी-वाड्रा परिवार ने सोनिया गांधी को मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए दस्तावेज़ों की जालसाजी की थी। यदि कोई दस्तावेज़ों की जालसाजी करता है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 337 के तहत उसे सात वर्ष तक की सजा हो सकती है, और यह एक संज्ञेय अपराध है। कांग्रेस पार्टी से पहला प्रश्न यह है कि जब अदालत अब प्रथम दृष्टया यह स्वीकार कर रही है कि मामले को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, तो यह अब केवल एक आरोप नहीं रह गया है।दिल्ली सत्र न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मजिस्ट्रेट अदालत को मामले की जांच करने का निर्देश दिया है, और कोई अदालत किसी मामले में जांच का आदेश केवल तभी देती है जब उसे याचिका में प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य या तथ्य मिलते हैं। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति ट्रोल और हास्य कलाकार की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। राहुल गांधी भले ही ट्रोल और हास्य कलाकार की तरह व्यवहार करें, लेकिन सार्वजनिक विमर्श में गंभीरता की आवश्यकता होती है, और इसके लिए सार्वजनिक पद धारण करने वालों से जवाबदेही और जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है।प्रदीप भंडारी ने कहा कि इस देश के लोकतंत्र और भारत के संविधान का मूल आधार यह है कि केवल एक भारतीय नागरिक ही वोट दे सकता है। राहुल गांधी, जो संविधान की एक प्रति लेकर घूमते हैं, जिसे उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, उन्हें यह बताना चाहिए कि उनकी माँ ने 1980 में कैसे वोट दिया और जाली दस्तावेज़ हासिल करने में उनकी किसने मदद की। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में थी, इसलिए राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए कि क्या इंदिरा गांधी सरकार ने ऐसी सहायता प्रदान की थी।भंडारी ने कहा कि यह ऐसा एकमात्र मामला नहीं है, क्योंकि उनका इतिहास चोरी का रहा है। वे वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन वे स्वयं लोकतंत्र के चोर हैं। इस तरह के कृत्यों में संलिप्त होने की कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति नई नहीं है। 1991 में भी कांग्रेस ने सोनिया गांधी को अपना वोट डालने की अनुमति दी थी। कानून कहता है कि मतदान एक निजी मामला है और जब कोई व्यक्ति मतदान केंद्र के भीतर अपना वोट डाल रहा होता है, तो कोई भी तस्वीर नहीं ली जा सकती, क्योंकि ऐसा करना एक अपराध है। हालांकि, गांधी-वाड्रा परिवार ऐसा मानता प्रतीत होता है कि लोकतंत्र उनकी निजी विरासत और निजी जागीर है। यही कारण है कि जब 1991 में सोनिया गांधी ने अपना वोट डाला, तब उस समय तस्वीरें भी ली जा सकती थीं और उनके साथ लोग भी मौजूद थे।इस प्रकार उन्होंने भारतीय लोकतंत्र का अपमान किया। जिनकी परंपरा हमेशा भारत के लोकतंत्र का अपमान करने की रही है, उन्हें अब, अदालत द्वारा प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ मान लिए जाने के बाद, 24 घंटे के भीतर जवाब देना होगा: पहला, भारतीय नागरिक बने बिना सोनिया गांधी ने अपना वोट कैसे डाला? दूसरा, क्या कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए सोनिया गांधी के लिए जाली दस्तावेज़ तैयार करवाए? तीसरा, जब ये जाली दस्तावेज़ कथित रूप से 1980 में तैयार किए गए थे, तब यह भारतीय न्याय संहिता के तहत एक संज्ञेय अपराध था, जिसके लिए सात साल तक की सजा हो सकती है। इस पर गांधी-वाड्रा परिवार और राहुल गांधी क्या कहेंगे?भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि अदालत ने यह भी माना कि विवादित आदेश में अपनाए गए तर्क के चारों आधार विकृत और अनुचित थे। अदालत ने ये शब्द इस बात को स्पष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए कि जब मजिस्ट्रेट की अदालत ने उस आदेश को खारिज किया, तो वह केवल एक साधारण मामला नहीं था; वह अनुचित था, विवेकाधिकार के प्रयोग में विफलता थी, और कानून की गलत समझ को भी दर्शाता था। दूसरे शब्दों में, यह एक अत्यंत गंभीर मामला है। चूंकि कांग्रेस पार्टी एक प्रमुख विपक्षी दल है, इसलिए यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे स्पष्ट करें कि क्या उनके चेहरे, सोनिया गांधी, ने लोकतंत्र की चोरी की थी और इस पर राहुल गांधी का क्या कहना है। जब एसआईआर कराया जाता है, तो वे इसका विरोध करते हैं क्योंकि घुसपैठियों को हटाया जाता है; जब मृत मतदाताओं को हटाया जाता है, तब भी वे इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस हर उस संवैधानिक प्रक्रिया का विरोध करती है जो मतदाता सूची को साफ करती है, क्योंकि कांग्रेस शासन के दौरान गांधी-वाड्रा परिवार ने लोकतंत्र की चोरी में संलिप्तता दिखाई थी।
भंडारी ने कांग्रेस पार्टी से तीन अहम सवाल पूछे।
पहला सवाल: जब अदालत यह स्वीकार कर रही है कि, प्रथम दृष्टया, 1980 में सोनिया गांधी के वोट से संबंधित दस्तावेज़ों की जालसाजी का आरोप, जब वह भारतीय नागरिक नहीं थीं, सही है, तो क्या सोनिया गांधी या गांधी-वाड्रा परिवार ने किसी की मदद लेकर या अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके लोकतंत्र की चोरी नहीं की?
दूसरा सवाल: जब 1980 के दशक में सोनिया गांधी भारतीय नागरिक नहीं थीं, तो कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कौन-सा जादू किया कि उन्हें वोट डालने की अनुमति मिल गई, और उनका नाम मतदाता सूची में कैसे शामिल हो गया?
तीसरा सवाल: – जो लोग वोट चोरी की बात करते हैं, क्या वे आज देश की जनता के सामने लोकतंत्र के चोर के रूप में बेनकाब नहीं हो गए हैं?
यदि राहुल गांधी इन सभी सवालों का जवाब नहीं देते, तो देश की जनता और युवा उनकी चुप्पी को अपराध-स्वीकारोक्ति के रूप में समझेंगे, जिससे यह संकेत मिलेगा कि उन्होंने लोकतंत्र की चोरी की है।

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