अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: थाना पल्ला फरीदाबाद के वर्ष 2019 के एक मामले में 24 वर्षीय एक महिला का अपहरण कर उसकी हत्या करने पर पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी अंबिका भगत, मनीष उर्फ मोनू व मधु तिवारी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फरीदाबाद पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने आज 13 फरवरी 2026 को अभियुक्त को उम्रकैद व जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया है। अदालत ने अभियुक्त अंबिका भगत, मनीष उर्फ मोनू व मधु तिवारी को 302 IPC की धारा के अंतर्गत उम्र कैद व 1 लाख जुर्माना, 364 IPC की धारा में उम्रकैद व 50 हजार जुर्माना, धारा 201 IPC के तहत 3 साल कैद व 10 हजार जुर्माना तथा 120(B) IPC के तहत उम्र कैद व 25 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इस्माइलपुर, फरीदाबाद निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस चौकी नवीन नगर में उसकी पत्नी को आरोपितों द्वारा छुपाने की सूचना दी थी, जिस पर थाना पल्ला, फरीदाबाद में 7 मार्च 2019 को संबंधित धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। अनुसंधान के दौरान 10 मार्च 2019 को अंबिका भगत निवासी गांव प्रसागढ़ बाजार जिला छपरा बिहार, मनीष उर्फ मोनू निवासी गांव न्युनारा जिला बेमितरा छत्तीसगढ़ तथा मनीष उर्फ मोनू की मां मधु तिवारी को गिरफ्तार किया गया। आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने महिला की हत्या करके शव को मोल्डबंद एक्सटेंशन दिल्ली में किराए के मकान में बने एक सेफ्टी टेंक में फेंक दिया। जहां से महिला का शव बरामद किया गया।उनका कहना है कि पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मुकदमा में धारा 302, 201, 365 व 120(B) आईपीसी की धारा जोड़ी गई। अनुसंधान के दौरान तकनीकी सहायता के आधार पर साक्ष्य प्राप्त किए गए तथा 27 मई 2019 को आरोपितों के खिलाफ चालान अदालत में दिया गया।

केस के विचारण के दौरान 27 गवाहों की गवाही हुई। पुलिस ने मामले की पैरवी के लिए अभियोजन पक्ष के सरकारी अधिवक्ता डॉक्टर रेखा DDA का सहयोग किया। जिस पर डॉक्टर रेखा DDA द्वारा न्यायालय के सम्मुख ठोस तथ्य पेश किए गए, जिस पर अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त अंबिका भगत, मनीष उर्फ मोनू व मधु तिवारी को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है।
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