अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम टीम द्वारा देर शाम को शिकायतकर्ता से उसकी जब्त की गई गाड़ी/ट्रक नम्बर आर.जे. 32 जी. डी. 8807 को छोडने की एवज में ए.एस.आई. राजबीर सिंह न. 121/नूंह पुलिस चौकी, जयिंसंहपुरा, थाना सदर जिला नूंह को 9000/-रुपए नकद व ई.एच.सी. घन श्याम न. 685/नूंह (पुलिस चौकी में मुंशी कार्यरत है) को शिकायतकर्ता से चाय पानी खर्च के लिए 500/-रुपए . नकद रिश्वत राशि लेते पुलिस चौकी जयसिंहपुरा, जिला नूंह से रंगे हाथों गिरफतार किया गया तथा इस संबंध में उपरोक्त दोनो आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा संख्या 41 दिनांक 25.11.2025 धारा 7 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम में अंकित की गई है।

शिकायतकर्ता द्वारा रा.स. एवं भ्र.नि.ब्यूरो, गुरुग्राम को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि दिनांक 22.11.2025 को उसकी कंपनी की गाडी/ट्रक नम्बर आर.जे. 32 जी.डी. 8807 पुलिस द्वारा जब्त किया गया था तथा इस सम्बन्ध में मुकदमा संख्या 399/2025 थाना सदर जिला नूंह में दर्ज किया गया था। आरोपित ए.एस.आई. राजबीर सिंह न. 121/नूंह उपरोक्त द्वारा उसकी जब्त की गई गाड़ी/ट्रक को छोडने की एवज मे उससे 9500 रुपये नकद रिश्वत की मांग गई है।
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