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अपराध दिल्ली

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने काला जठेड़ी गिरोह से जुड़े हथियार सप्लायर समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कुख्यात काला जठेड़ी गिरोह के सक्रिय सदस्य रोहित उर्फ बच्ची समेत उसके 4 प्रमुख साथियों को गिरफ्तार करके एक बड़ी सफलता हासिल की है। यह दिल्ली-एनसीआर में अवैध हथियारों की आपूर्ति और प्रसार पर एक बड़ा प्रहार है। इन गिरफ्तारियों के साथ, शस्त्र अधिनियम के तहत एफआईआर संख्या 241/2025, थाना अपराध शाखा, दिल्ली में अब तक कुल 6 आरोपितों  को गिरफ्तार किया जा चुका है।

सूचना टीम और कार्रवाई:
अपराध शाखा दिल्ली और एनसीआर में सक्रिय कुख्यात अपराधियों और गैंगस्टरों को पकड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। सहायक उप- निरीक्षक राजेंद्र को सूचना मिली थी कि सहदेव उर्फ देव, जो दिल्ली में अवैध हथियारों का एक जाना-माना आपूर्तिकर्ता है, को पकड़ा जा सकता है। गिरोह और आपूर्तिकर्ता के बारे में इस गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, उसके ठिकाने के बारे में और जानकारी एकत्र की गई।

तदनुसार, हर्ष इंदौरा, भा.पु.से., उपायुक्त/अपराध शाखा द्वारा अपराधियों को पकड़ने के लिए सतेंद्र मोहन, सहायक आयुक्त पुलिस/डब्ल्यूआर-I के निकट पर्यवेक्षण में निरीक्षक अनिल मलिक के नेतृत्व में उप- निरीक्षक अमित कुमार, सहायक उप- निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद, सहायक उप निरीक्षक विनोद कुमार, सहायक उप- निरीक्षक कृष्ण कुमार, प्रधान सिपाही जय प्रकाश और प्रधान सिपाही रवि से युक्त एक दल का गठन किया गया था।दिनांक  09/10.09.2025 की मध्यरात्रि में, एक जाल बिछाया गया और आरोपित  सहदेव उर्फ देव को प्रताप विहार, दिल्ली से एक देसी पिस्तौल (देशी कट्टा) और 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में, एफआईआर संख्या 241/2025, धारा 25 आर्म्स एक्ट, दिनांक 10.09.2025 के तहत थाना अपराध शाखा, दिल्ली में मामला दर्ज किया गया था।
पूछताछ और आगे की छापेमारी:
लगातार पूछताछ के दौरान,आरोपित  सहदेव उर्फ देव ने खुलासा किया कि वह अलीगढ़ से अवैध हथियार खरीदता था और गिरोह के विभिन्न सदस्यों को उनकी मांग पर आपूर्ति करता था। उसने आगे बताया कि उसने साहिल समेत कई कुख्यात अपराधियों और काला जठेड़ी गिरोह के अन्य सक्रिय सदस्यों जैसे रोहित उर्फ बच्ची, सतनारायण, राज राहुल और रविंदर उर्फ ढिल्लू को हथियार बेचे थे। इस खुलासे के बाद पुलिस ने सहदेव उर्फ देव को आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस हिरासत में, सहदेव उर्फ देव से मिली जानकारी महत्वपूर्ण साबित हुई, जिसके चलते साहिल को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर,एक अत्याधुनिक पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए,जिससे अवैध हथियारों के व्यापार में उसकी संलिप्तता की गंभीरता की पुष्टि हुई।तकनीकी निगरानी से मिली खुफिया जानकारी से पता चला कि रोहित उर्फ बच्ची और उसके साथी उत्तर प्रदेश के नोएडा से होते हुए एक कार से दिल्ली जा रहे थे। इस कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने गत 14 सितंबर 2025 को नोएडा-दिल्ली सीमा के पास वाहन को रोककर रोहित और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद, उनकी निशानदेही पर उनके कब्जे से तीन अत्याधुनिक पिस्तौल और आठ ज़िंदा कारतूस बरामद किए गए। इन आग्नेयास्त्रों की बरामदगी ने न केवल उनकी आपराधिक गतिविधियों को पुष्ट किया, बल्कि क्षेत्र में गिरोह-संबंधी हिंसा को बढ़ावा देने वाले बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों के व्यापार को भी उजागर किया। यह ऑपरेशन काला जठेड़ी गिरोह के खिलाफ एक और महत्वपूर्ण प्रहार है, जिसने खतरनाक हथियारों तक उनकी पहुंच को कम कर दिया और उनके अवैध संचालन को बाधित कर दिया
गिरोह में संलिप्तता:
रोहित उर्फ बच्ची, एक अनुभवी अपराधी, जिसका हिंसा और गैरकानूनी गतिविधियों का इतिहास रहा है, ने आठ गंभीर आपराधिक मामलों में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया, जिसमें थाना-पालम विहार के अधिकार क्षेत्र में हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर सोनू मलिक पर कुख्यात गोलीबारी की घटना भी शामिल है। जठेड़ी निवासी नीरज का करीबी विश्वासपात्र और कुख्यात संदीप उर्फ काला जठेड़ी का भतीजा, रोहित के गिरोह के साथ गहरे संबंध हैं। नीरज, जो वर्तमान में एक क्रूर तिहरे हत्याकांड में शामिल होने के कारण यमुना नगर जेल में बंद है, के माध्यम से रोहित ने एक खतरनाक आपराधिक गिरोह तक पहुँच प्राप्त की। कानून प्रवर्तन के दबाव से बचने के प्रयास में, रोहित ने एक लो-प्रोफाइल तरीका अपनाया और दिल्ली के आदर्श नगर में एक वित्तीय कार्यालय खोला, लेकिन उसकी आपराधिक प्रवृत्तियाँ कम नहीं हुईं। अपने सहयोगियों के साथ, उसने स्थानीय विक्रेताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ हरियाणा से झारखंड तक अवैध शराब ले जाने वाले ट्रकों के लिए अवैध संरक्षण रैकेट में शामिल रहा। रोहित के दुस्साहस की कोई सीमा नहीं थी। वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपने आग्नेयास्त्रों का प्रदर्शन करते और गोलीबारी की लापरवाह हरकतों में लिप्त वीडियो साझा करता था, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में अपने प्रभाव को और मजबूत करना और आपराधिक दुनिया के साथ अपने अटूट जुड़ाव को प्रदर्शित करना था। हथियारों का उसका बेशर्मी से प्रदर्शन और हिंसक कृत्य इस क्षेत्र में सक्रिय कुछ सबसे खतरनाक और कुख्यात गैंगस्टरों के साथ उसके गहरे संबंधों की स्पष्ट याद दिलाते थे।
आरोपितों का विवरण:
रोहित उर्फ बच्ची पुत्र हरपाल:
वह दसवीं कक्षा तक पढ़ा है और अविवाहित है। वह कुख्यात गिरोह से जुड़ा हुआ है ताकि वर्चस्व बनाए रख सके। वह वर्तमान में गिरोह के सदस्यों को ठिकाने लगाने के लिए आदर्श नगर में एक वित्तीय कार्यालय चला रहा है।
सत्यनारायण पुत्र सेवा सिंह:
वह पानीपत एक हरियाणा से स्नातक है और पेशे से किसान है। वह विवाहित है।
राज राहुल पुत्र राजेंद्र:
वह एक स्कूल, पानीपत, हरियाणा से बारहवीं कक्षा तक पढ़ा है। वह रोहित का दोस्त है और जल्दी पैसा कमाने और गिरोह बनाने के लिए उनके साथ जुड़ गया था। वह दंगों के एक मामले में शामिल है।
रविंदर उर्फ ढिल्लू पुत्र रामबीर:
वह एक कॉलेज, बादली,  झज्जर, हरियाणा से स्नातक है।
साहिल पुत्र नंद किशोर:
वह पाँचवीं कक्षा तक पढ़ा है और वर्तमान में रोहिणी, सेक्टर 20, दिल्ली में एक इलेक्ट्रिकल की दुकान में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत है। वह अविवाहित है।
साहदेव उर्फ देव पुत्र मुनेश कुमार:
उसने स्नातक तक पढ़ाई की है। अपनी आय बढ़ाने के लिए, उसने अवैध हथियार और गोला-बारूद बेचना शुरू कर दिया। वह पहले पॉक्सो अधिनियम के एक मामले में शामिल रहा है।
आरोपितों  की पूर्व संलिप्तताएँ:
रोहित उर्फ बच्ची:
1. मामला एफआईआर संख्या- 292/2020, धारा- 379 बी/364 ए/148/149/201 आईपीसी और 3 आर्म्स एक्ट। थाना- मतलोडा, पानीपत, एचआर
2. मामला एफआईआर संख्या- 509/2020, धारा- 25/29 आर्म्स एक्ट। थाना- पालम विहार, जीजीएन, एचआर।
3. मामला एफआईआर संख्या- 400/2020, धारा- 307/34/120 आईपीसी और 25/27 आर्म्स एक्ट, थाना- पालम विहार, जीजीएन एचआर।
4. मामला एफआईआर संख्या- 318/2021, धारा- 25/54/59 आर्म्स एक्ट, थाना-आईएमटी रोहतक, एचआर।
5. मामला एफआईआर संख्या- 155/2020, धारा- 394/411 आईपीसी, थाना- नॉलेज पार्क नोएडा, एचआर।
6. केस एफआईआर संख्या- 596/2020, धारा- 148/149/307/120बी आईपीसी और 25/54/59 आर्म्स एक्ट। थाना- समालखा, पानीपत, एचआर।
7. केस एफआईआर संख्या- 291/2023, धारा- 302/307/148/149/201/216/120 आईपीसी और 25/27/54/59 आर्म्स एक्ट। थाना- गोहाना सदर, सोनीपत, एचआर।
8. केस एफआईआर संख्या- 503/24, धारा- 323/506 आईपीसी, थाना- गन्नौर, सोनीपत, हरियाणा
सतनारायण:
1. केस एफआईआर संख्या- 292/2020, धारा- 379बी/364ए/148/149/201 आईपीसी और 3 आर्म्स एक्ट। थाना- मतलौडा, पानीपत, हरियाणा।
2. केस एफआईआर संख्या- 221/22, धारा- 323/325/506/285 आईपीसी और 25/54/59 आर्म्स एक्ट। थाना- पानीपत, हरियाणा।
3. केस एफआईआर संख्या- 137/25, धारा- 115/126/190/191/191(2) बीएनएस, थाना- चांदनी बाग, पानीपत, हरियाणा।
राज राहुल:
1. केस एफआईआर नंबर- 137/25, यू/एस- 115/126/190/191/191(2) बीएनएस, पीएस- चांदनी बाग, पानीपत, एचआर।
साहिल:
1. मामला एफआईआर संख्या- 045900/18, धारा 379, 411, 34 आईपीसी के तहत, थाना- विजय विहार, दिल्ली
2. मामला एफआईआर संख्या- 29369/20, धारा 379, 411, 34 आईपीसी के तहत, थाना- निहाल विहार, दिल्ली
3. मामला एफआईआर संख्या- 476/23, धारा 394, 397, 120-बी, 34 आईपीसी के तहत, थाना- मॉडल टाउन, दिल्ली
साहदेव उर्फ देव:
1. मामला एफआईआर संख्या- 298/18, धारा 323/506 आईपीसी और 12 पोक्सो अधिनियम के तहत, थाना- अमन विहार, दिल्ली

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