अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: एंटी करप्शन ब्यूरो,गुरूग्राम की टीम ने मंगलवार को एफआईआर संख्या 18, दिनांक 1 जून 2025 धारा 201, 318(2), 316(2), 61, 270, 329 (3), 303 भारतीय न्याय संहिता Section 21 of Mines & Minerals (Development & Regulations) Act 1957, Section 15(1) of Environment (Protection Act 1986 & Section 19 of Punjab Land Preservation Act (PLPA) 1900 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम में आरोपित अख्तर हुसैन पुत्र उमेद खान निवासी गाँव करहेडा थाना नगीना जिला नूंह तत्कालीन कानूनगो चकबन्दी विभाग नूंह, जान मोहम्मद पुत्र कालू निवासी गांव अटेरना समसाबाद थाना नगीना जिला नूंह तत्कालीन सहायक चकबन्दी अधिकारी, नूंह व रामकुमार पुत्र स्व. परसाराम निवासी गांव सरवरपुर तहसील व जिला फतेहाबाद तत्कालीन चकबन्दी अधिकारी, नूंह को तफतीश के दौरान आरोपितों के विरूद्ध पर्याप्त तथ्य/साक्ष्य प्राप्त होने उपरान्त गिरफ्तार किया गया। आरोपितों को आज बुधवार को न्यायालय, नूंह में पेश किया जाएगा।
उक्त एफआईआर सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में I.A. Nos. 269550, 269552 & 269553 of 2025 in W.P. (C) No. 202 of 1995 titled as T.N. Godavarman Thirumulpad V/s Union of India and Ors. के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए दिनांक 19.03.2025 को Central Empowered Committee, New Delhi को मामले की जांच करने और चार सप्ताह के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। CEC द्वारा दिनांक 15.4.2025 को अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश की, जिसमें CEC द्वारा जांच रिपोर्ट के पैरा संख्या 17 में कुल 10 Recommendation की गई है, और जांच रिपोर्ट के पैरा संख्या 17 (IV) की Recommendation के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा उक्त मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि तत्कालीन सरपंच हनीफ उर्फ अन्ना ग्राम पंचायत बसई मेव खण्ड फिरोजपुर झिरका जिला नूंह ने उपरोक्त सरकारी अधिकारियों और खनन माफिया के साथ मिलीभगत करके जिला नूंह के गांव बसई मेव की सीमा में वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से सड़क के निर्माण करके रास्तो का इस्तेमाल अवैध खनन सामग्री को लाने ले जाने में करके अनुचित आर्थिक लाभ कमाया गया तथा एन.जी.टी. के आदेशों की पालना ना करके खनन विभाग के अधिकारियों ने वाहन मालिको से मिलकर वाहनों की इनवॉइस की कीमत पर कटिंग करके झुठे शपथ पत्र देकर सरकार को कम जुर्माना भर कर वित्तीय हानि पहुँचाई है। दिनांक 23.6.2025 को इस मुकदमा में शेर मोहम्मद पुत्र ईशाक निवासी गांव वसई मेव खण्ड फिरोजपुर झिरका जिला नूंह को गिरफतार किया जा चुका है तथा तीन अन्य आरोपित हनीफ उफ हन्ना पुत्र रूसतम, आरोपित शौकत पुत्र रहमान व आरोपित शाबिर पुत्र रहमान निवासी गांव बसई मेव, जिला नूंह इस मामले में अभी फरार है। इन तीनों आरोपितों के विरुद्ध एसीबी हरियाणा द्वारा पचास-पचास हजार रूपये नकद इनाम की घोषणा भी की है।
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