अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:आज मंगलवार को भ्रष्टाचार के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय गुरूग्राम द्वारा आरोपित पवन, तत्कालीन क्लर्क, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, गुरूग्राम को 4 वर्ष का कारावास तथा 50,000/-रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता द्वारा रा.स. एवं भ्र.नि.ब्यूरो, गुरुग्राम को दी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी वर्ष 2010-11 में गांव नोहटकी, तहसील सोहना, जिला गुरुग्राम के सरकारी स्कूल से मुख्य अध्यापक के पद से सेवानिवृत्त है। तथा उसके द्वारा अपनी पत्नी का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन CM. GORA HOSPITAL JAIPUR से करवाया है।
वह अपनी पत्नी के इलाज के मेडिकल बिल पास करवाने के लिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, गुरुग्राम में पवन क्लर्क से मिला। आरोपित पवन क्लर्क, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, गुरूग्राम द्वारा शिकायतकर्ता से उसकी पत्नी के मेडिकल बिल पास करवाने की एवज में 20,000/-रूपये (बीस हजार) नकद बतौर रिश्वत की मांग की गई। शिकायतकर्ता की शिकायत दिनांक 1.8.2022 पर कार्यवाही करते हुए रा.स. एवं भ्र.नि.ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा आरोपित पवन क्लर्क, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, गुरूग्राम को शिकायतकर्ता से 20,000/-रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया था। तथा आरोपित पवन उपरोक्त के विरूद्ध मुकदमा संख्या 27 दिनांक 1.8.2022 धारा 7, 13 पी.सी. एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम दर्ज किया गया था।
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