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गुडगाँव

महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की नई गाइडलाइंस के जारी: जिला में जनसभा, रैली,धरना प्रदर्शन पर लगाया गया प्रतिबंध।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरुग्राम:राज्य सरकार के महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना में उपायुक्त एवं ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष डा. यश गर्ग ने गुरुग्राम जिला में कोविड संक्रमण को देखते हुए भीड़ एकत्रित होने जैसे सभी प्रकार की जनसभा, रैली, धरना प्रदर्शन आदि  पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेशों में बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये आदेश आगामी 19 जनवरी को प्रातः 5 बजे तक प्रभावी रहेंगे।ध्यान रहे कि कोरोना संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और गुरूग्राम जिला प्रशासन ने जो 5 जनवरी को आदेश जारी किए थे, वे लागू रहेंगे। ज़िला में सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कोलेज, पॉलीटैक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टिट्यूट, लायब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिटूट और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे ।

दुकानें व मार्केट सांय 6 बजे तक ही खुलेंगी परंतु आवश्यक आपूर्ति जैसे दूध, दवाइयाँ आदि की दुकानें पहले की तरह पूरे समय खोली जा सकती हैं। दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश 50 और 100 लोगों से ज़्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा। एनजीओ तथा शहरी स्थानीय निकायों को पब्लिक में मास्क वितरण की सलाह दी गई है।कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने  और सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा और जिस मॉल या संस्थान में व्यक्ति इन नियमों की अवहेलना करते पाए जाएँगे, तो उस संस्थान या मॉल पर 5000 रुपये जुर्माना होगा। जुर्माना न अदा करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 व 60 के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता 188 के तहत कार्रवाई होगी। जिलावासियों को कोविड से बचाव के लिए फाइव फोल्ड स्ट्रेटजी अर्थात् टेस्ट- ट्रैक – वैक्सिनेशन और कोविड अनुकूल व्यवहार की पालना पर सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है।

रात्रि 11 बजे से सुबह पाँच बजे तक ज़िला में आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेशों में डीसी ने कहा है कि ज़िला में सभी सिनेमाहॉल, थियेटर,मल्टीप्लैक्स बंद रखने , सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स , स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रखे जाएंगे। केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस नियम में छूट होगी, किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडियम या खेल मैदान में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ज़िले में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिज़नेस टू बिज़नेस एग्जीबिशन पर भी प्रतिबंध रहेगा। यही नहीं, ज़िला  में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ़ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। ज़िला में बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगी।

– वैक्सीन नहीं तो एंट्री नहीं

डीसी डॉक्टर यश गर्ग  के जारी आदेशों में सार्वजनिक स्थलों जैसे सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सार्वजनिक परिवहन (बस स्टेंड व रेलवे स्टेशन), पार्क, धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट्स, बार, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, राशन की दुकानों, शराब व वाइन शॉप, मॉल्स, शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, हाट, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलेंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम व फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, निगम कार्यालयों, निजी व सरकारी बैंकों में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो। इन आदेशों की अनुपालना संबंधित संस्थाओं के मालिक व प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। ट्रक व ऑटो रिक्शा यूनियन भी केवल वैक्सीन लगवा चुके लोगों को वाहन में बैठाएंगे।कोविड- रोधी वैक्सीन 15 वर्ष से अधिक आयु के लिए जरूरी जारी आदेशों में कोविड-19 रोधी वैक्सीन 15 वर्ष से अधिक पात्र व्यक्तियों के लिए आवश्यक होगी। जिन लोगों को पहली डोज लग चुकी हो और दूसरी डोज के लिए निर्धारित अवधि पूरी नहीं हुई है, उन पर दूसरी डोज का नियम लागू नहीं होगा। को वैक्सीन के लिए 28 दिन और कोवि-शील्ड के लिए 84 दिन का समय निर्धारित है। वैक्सीन स्टेटस की जांच के लिए दूसरी डोज के सर्टिफिकेट की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी, दूसरी डोज की अवधि की जांच के लिए पहली डोज का सर्टिफिकेट, जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं हो उनको कोविंद पोर्टल से भेजे गए टेक्सट मैसेज को वैक्सीनेशन का आधार माना जाएगा । इसके अतिरिक्त आरोग्य सेतु एप के माध्यम से भी वैक्सीनेशन स्टेट्स की जांच की जाएगी । जारी आदेशानुसार एक समय पर 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। इन स्थलों पर सामाजिक दूरी नियमित सेनेटाइजेशन तथा कोविड अनुकूल व्यवहार की शर्तों का पालन करना होगा। उत्पादन इकाइयों , प्रतिष्ठानों, उद्योगों को चलाने की अनुमति होगी परंतु उन्हें कोविड अनुकूल व्यवहार का दृढ़ता से पालन सुनिश्चित करना होगा ।इन आदेशो की उल्लघ्ंाना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी ।

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