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गुडगाँव

औसत व अस्थायी बिलिंग मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरुग्राम:दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) में औसत (एवरेज) एवं अस्थायी (प्रोविजनल) बिलिंग से संबंधित मामलों के निस्तारण को लेकर प्रबंधन ने कड़ा रुख अपनाया है। निगम द्वारा दो से अधिक बिलिंग चक्रों (साइकिल) से लंबित मामलों के लिए संशोधित रिपोर्टिंग फॉर्मेट जारी किया गया है, जिसे सभी संबंधित फील्ड कार्यालयों को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक माह का समस्त डेटा आगामी माह की 5 तारीख तक अद्यतन कर आगामी कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया जाए। एक समीक्षा के दौरान यह सामने आया है कि डीएचबीवीएन में औसत व अस्थायी बिलिंग के मामलों की संख्या अधिक है, जबकि फील्ड स्तर पर अब तक की प्रगति संतोष जनक नहीं पाई गई है। इस स्थिति पर निगम प्रबंधन ने असंतोष व्यक्त किया है।इस संदर्भ में सभी ऑपरेशन के अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे औसत एवं अस्थायी बिलिंग मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। कार्यवाही साइकिल-वार प्राथमिकता के आधार पर की जाए तथा सबसे पुराने लंबित मामलों को पहले निपटाया जाए, उसके बाद नए मामलों पर कार्य किया जाए।निगम ने इस विषय को अत्यंत आवश्यक बताते हुए सभी संबंधित अधिकारियों से निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

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