Athrav – Online News Portal
हरियाणा

कलक्टर की सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सभी अतिरिक्त उपायुक्तों को कलक्टर के रूप में नियुक्त किया है। 

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने पंजाब बंधकित भूमि प्रत्यास्थापन अधिनियम, 1938 (1938 का पंजाब अधिनियम-4) की धारा-3 की उप-धारा (2) तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 2 की उप-धारा (9) के खण्ड (ख) के तहत कलक्टर की सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सभी अतिरिक्त उपायुक्तों को कलक्टर के रूप में नियुक्त किया है।



बशर्ते संबंधित अधिकारी द्वारा पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम 17) और /या पंजाब अभिधृति अधिनियम,1887 (1887 का पंजाब अधिनियम 16) के अधीन सरकार के विशिष्टï आदेश के अधीन सहायक आयुक्त अथवा अतिरिक्त सहायक आयुक्त के रूप में पहले कलक्टर की शक्तियों का प्रयोग किया हो, तथापि कलक्टर की शक्तियों का प्रयोग अतिरिक्त उपायुक्त के रूप में तैनाती के दौरान उन द्वारा किया जाएगा। इस आशय की एक अधिसूचना मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी की गई है।

Related posts

महिला सरपंच सहित दो लोगों के खिलाफ फर्जी कागजात के जरिए वोटर कार्ड, डोमेसाइल, राशन कार्ड बनाने पर केस दर्ज।

Ajit Sinha

अपराध शाखा -3 ने  ज्वैलर्स की घर से 70 लाख नकदी व लाखों के गहने चोरी करने के मामले 3 महिलाएं सहित 5 को धर दबोचा 

Ajit Sinha

भ्रष्टाचार के मामले में कर्मचारी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई, चार की सजा, 5000 जुर्माना

Ajit Sinha
error: Content is protected !!