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गुडगाँव

मिल्क प्लांटों को एक मुश्त निपटान योजना के तहत लाभ देना सुनिष्चित, चक्रवर्ती ब्याज को साधारण ब्याज में बदला।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरुग्राम: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के मिल्क प्लांटों को एक मुश्त निपटान योजना के तहत लाभ देना सुनिष्चित किया है। इस योजना के तहत मिल्क प्लांट के बकाया मिल्क सैस के चक्रवर्ती ब्याज को साधारण ब्याज में बदला गया है। इससे मिल्क प्लांट मालिकों को एक हजार 268 करोड रूपए का लाभ मिलेगा। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक डॉ अभय सिंह यादव ने बताया कि जिन मिल्क प्लांट मालिकों ने पिछले मिल्क सैस का भुगतान नहीं  किया है, वे आगामी 11 नवंबर तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के लाभ के लिए मिल्क प्लांट मालिक पंचकूला स्थित महाप्रबंधक पषुधन विकास बोर्ड के कार्यालय या अपने नजदीकी सीमन बैंक अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।  



उन्होंने बताया कि हरियाणा मुर्राह भैंस व अन्य दुधारू पशु अधिनियम 2001 के अनुसार यदि किसी मिल्क प्लांट की लाइसेंस क्षमता प्रतिदिन 1000 लीटर से अधिक है तो इसके लिए सीमन बैंक में उस मिल्क प्लांट को पंजीकरण करवाना तथा मिल्क सैस का भुगतान करना अनिवार्य है, अन्यथा इन प्लांट मालिकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 41 मिल्क प्लांट हैं और 10 मिल्क प्लांट ने इस योजना का लाभ उठाकर बकाया मिल्क सैस जमा भी करवा दिया है। बाकी मिल्क प्लांट मालिक 11 नवंबर तक एक मुश्त निपटान योजना के तहत मिल्क सैस जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत भुगतान न किए गए मिल्क सैस पर लगने वाले चक्रवर्ती ब्याज को 12 प्रतिषत साधारण ब्याज में बदला गया है। 

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