
अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम:दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने पंजीकृत गौशालाओं को दी जाने वाली रियायती बिजली दरों को लेकर नया सेल्स सर्कुलर नंबर डी-01/2026 जारी किया है। यह सर्कुलर मुख्यमंत्री घोषणा कोड संख्या 27860 के तहत जारी किया गया है, जिसके अनुसार एक ही पंजीकरण संख्या वाली अलग-अलग स्थानों पर स्थित गौशालाओं को अलग-अलग बिजली कनेक्शन दिए जा सकेंगे। प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह के निर्देशानुसार जारी निर्देशों के अनुसार अब हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकृत गौशालाओं को 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली आपूर्ति दी जाएगी। शेष राशि राज्य सरकार से सब्सिडी के रूप में दावा की जाएगी। यह सब्सिडी केवल मीटर आधारित वास्तविक बिजली खपत पर ही देय होगी।

उन्होंने स्पष्ट किया है कि रियायती टैरिफ का लाभ केवल उन्हीं गौशालाओं को मिलेगा, जो हरियाणा गौ सेवा आयोग में विधिवत पंजीकृत होंगी। पंजीकरण की पुष्टि संबंधित एसडीओ (ऑपरेशन) द्वारा ई-मेल अथवा पत्र के माध्यम से की जाएगी। सभी कनेक्शन मीटर आधारित होंगे और गौशाला के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयुक्त बिजली पर यह रियायती दर लागू नहीं होगी। बिजली निगम द्वारा नए टैरिफ में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दरें बिजली शुल्क, नगर कर, पंचायत टैक्स और एफपीपीएएस से अलग होंगी। साथ ही, बिलिंग सॉफ्टवेयर में प्रत्येक बिलिंग चक्र में सब्सिडी राशि को अलग से दर्शाने की व्यवस्था की जाएगी।

डीएचबीवीएन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि एक ही पंजीकरण संख्या की कई गौशालाएं अलग-अलग स्थानों पर स्थित हैं, तो हरियाणा गौ सेवा आयोग की अनुमति एवं विवरण के आधार पर उन्हें अलग-अलग रियायती बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। इस संबंध में वर्ष 2021 में जारी सेल्स सर्कुलर नंबर डी- 06/2021 को निरस्त कर दिया गया है। डीएचबीवीएन के सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इन निर्देशों का सख्ती से और सावधानीपूर्वक पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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