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हरियाणा

सरपंच व पंच पदों के खाली पदों के चुनाव करवाने के लिए तिथि घोषित।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पलवल:राज्य चुनाव आयुक्त की ओर से हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत सरपंच व पंच पदों के खाली पदों के चुनाव करवाने के लिए तिथि घोषित की गई हैं। जिला में तीन ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए तथा विभिन्न गांवों में 15 पंच पदों के लिए चुनाव करवाएं जाएंगे। 7 जुलाई को प्रात: 8 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक मतदान होगा तथा इसके बाद वहीं पर मतों की गिनती कर चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।

अतिरिक्त उपायुक्त सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 10 जून को चुनाव के लिए नोटिस प्रकाशित होगा तथा 15 जून से 21 जून तक प्रात: 10 बजे से सांय 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे, इसमें 16 व 17 जून को अवकाश रहेगा। 22 जून को प्रात: 10 बजे से नामांकन पत्रों की छटनी का कार्य होगा तथा उम्मीदवार 24 जून को सांय 3 बजे तक अपना नामांकन वापिस ले सकते हैं। 24 जून को सांय 3 बजे के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह वितरित किए जाएंगे तथा 7 जुलाई को प्रात: 8 बहे से दोपहर बाद 4 बजे तक मतदान होगा और मतदान के बाद वहीं पर मतों की गणना होगी। उन्होंने बताया कि खंड हथीन के गांव हुचपुरी कला में सामान्य जाति के लिए सरपंच पद के चुनाव के लिए मतदान होगा। गांव ढकलपुर के वार्ड नंबर 8 में महिला पंच पद के लिए, धींगडाका के वार्ड नंबर 7 व 8 में महिला पंच पद, कुकरचाटी के वार्ड नंबर 5 में महिला पंच पद व लडमाकी के वार्ड नंबर 3 में महिला पंच पद,



मलोखडा के वार्ड नंबर 4 में महिला पंच पद, मढनाका के वार्ड नंबर 8 में अनुसूचित जाति की महिला पंच पद, मीरका के वार्ड नंबर 8 में महिला पंच पद, नागलसभा के वार्ड नंबर 3 व 7 के महिला पंच पद, पहाडपुर के वार्ड नंबर 5 में महिला पंच पद के लिए चुनाव होंगे। इसी प्रकार खंड पलवल के गांव गैलपुर में अनुसूचित जाति के सरपंच पद के लिए चुनाव होंगे तथा गांव भूड के वार्ड नंबर 2 में पिछडा वर्ग के पंच पद, राखौता के वार्ड नंबर 5 में पिछडा वर्ग के पंच पद के लिए चुनाव होंगे। उन्होंने बताया कि गांव मांदकोल में सामान्य जाति के लिए सरपंच पद के लिए तथा गांव नगलाभीकू के वार्ड नंबर 6 में अनुसूचित जाति के पंच पद के लिए चुनाव होंगे। खंड हसनपुर के गांव बलीमोहम्मदपुर के वार्ड नंबर 4 में अनुसूचित जाति महिला पंच पद के लिए चुनाव होंगे। चुनाव से संबंधित अन्य नियम व शर्तें राज्य चुनाव आयुक्त हरियाणा द्वारा जारी नोटिफीकेशन से प्राप्त की जा सकती हैं।
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