अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: पुलिस कमिश्नर के के राव का कहना हैं कि अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगा ने के लिए कुछ स्थानों पर एंट्री के समय मॉस्क हटाना होगा। वैसे कोविड-19 के चलते हरियाणा सरकार ने मॉस्क न पहनने और सार्वजनिक रूप से थूकने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। इसलिए पब्लिक प्लेस में मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क पहनने की अनिवार्यता होने पर अपराधिक तत्व मास्क का फायदा उठाकर किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं।
उनका कहना हैं कि कुछ निश्चित स्थानों पर मॉस्क हटाना होगा, ताकि अपराधिक गतिविधियों की रोकथाम की जा सके। उन्होनें सभी डीसीपी, एसीपी, एसएचओ और सीआईए प्रभारियों को आदेश दिए हैं कि हरियाणा के डीजीपी द्वारा निर्देशित किया गया है कि कोविड-19 के संबंध में सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मॉस्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अब धीरे-धीरे लॉकडाउन खुलने पर सुनार की दुकानें, शोरूम एवं नकदी लेन-देन करने वाली लोन कंपनियों के दफ्तर भी खुलने शुरू हो गए हैं। ज्वैलरी की दुकानें और शोरूम हमेशा से अपराधियों के निशाने पर होते हैं। इस परिस्थति का अपराधिक तत्वों द्वारा लाभ उठाने की प्रबल संभावना बनी रहती है। अपराधिक तत्व अपने चेहरों पर मॉस्क पहनकर चोरी या लूट जैसी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। मॉस्क पहनने के कारण वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में उनकी पूरी फोटो कवर नहीं हो पाएगी और उनकी धरपकड़ करना मुश्किल हो जाएगा।
उन्होनें कहा कि सभी पुलिस अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्राधिकार में स्थित प्रत्येक ज्वैलरी शॉप, शोरूम, बैंक, मुथूट फाइनेंस आदि गोल्ड लोन कंपनी में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़ा होकर अपना मॉस्क हटाएगा। ताकि उसका चेहरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो सके और दुकान या कंपनी में अपना कार्य निपटाने के बाद फिर से सीसीटीवी कैमरे के सामने मॉस्क लगाएगा।पुलिस आयुक्त के द्वारा पारित आदेश को प्रत्येक ज्वैलरी शॉप, शोरूम, बैंक, मुथूट फाइनेंस आदि गोल्ड लोन कंपनी को उपलब्ध करवाएं ताकि वे अपने प्रवेश द्वार पर इसे चिपका सकें।उन्होनें लोगों से अपील की है कि जब कोई आपसे मिलने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंचे, तो दरवाजा खोलने से पहले उस व्यक्ति से मॉस्क हटाने के लिए कहें। ताकि आप व्यक्ति की शिनाख्त कर सकें। यह सावधानी अवश्य बरतें।