Athrav – Online News Portal
चंडीगढ़ हरियाणा

चंडीगढ़ ब्रेकिंग: सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत एमएसएमई की 17 सेवाएं अधिसूचित

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विभाग (एमएसएमई) की 17 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है। साथ ही इन सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए पदनामित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी भी अधिसूचित किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। विभाग की जिन सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है, उनमें मंडी विकास सहायता, परीक्षण उपकरण सहायता स्कीम, क्रेडिट रेटिंग स्कीम, ऊर्जा लेखा परीक्षा स्कीम, पर्यावरण अनुपालना हेतु सहायता, क्रेडिट लिंक्ड ब्याज सब्सिडी स्कीम, सुरक्षा लेखा परीक्षा स्कीम, जल लेखा परीक्षा स्कीम, गुणवत्ता प्रमाणन सहायता स्कीम, स्टाम्प शुल्क रिफंड स्कीम,बिजली शुल्क/ओपन एक्सेस प्रभार छूट, भाड़ा सहायता अनुदान स्कीम, एमएसएमई के लिए ब्याज सब्सिडी, रोजगार सृजन सब्सिडी, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण हेतु सहायता, मूल्य वर्धित कर/राज्य माल और सेवा कर पर निवेश सब्सिडी तथा पेटेंट पंजीकरण स्कीम शामिल हैं। उन सभी सेवाओं/स्कीमों हेतु अनुमोदन पत्र के लिए 45 दिन, स्वीकृति पत्र के लिए 7 दिन तथा संवितरण के लिए 14 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

Related posts

हरियाणा पुलिस ने 20 लाख रूपए कीमत की 226 किलो डोडा कचरा पोस्त बरामद की हैं।

Ajit Sinha

फरीदाबाद :साईकिल यात्रा का तीसरे दिन पृथला क्षेत्र के गांवों में हुआ जोरदार स्वागत, बेटियों की आबरु बचाने में सरकार पूरी तरह नाकाम

Ajit Sinha

फरीदाबाद:विधानसभा उपाध्यक्ष संतोष यादव ने ध्वजारोहण करके परेड की सलामी ली,स्कूली छात्र -छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x