Athrav – Online News Portal
फरीदाबाद हरियाणा

हरियाणा: अब आंदोलन की आड़ में सरकारी-गैर-सरकारी सम्पतियों को तोड़ोगे तो खुद ही भरोगे-अनिल विज

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में सम्पति क्षति वसूली अधिनियम के लागू होने से किसी भी आंदोलन की आड़ में लोगों की दुकानों, रेहडियों, घरों, सरकारी कार्यालयों, गाडियों, बसों तथा अन्य सार्वजनिक सम्पति पर नुकसान पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों से उसकी भरपाई की जा सकेगी।          

विज ने कहा कि हरियाणा सरकार ने इस कानून की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद से यह कानून राज्य में लागू हो गया है। अब भविष्य में किसी भी आंदोलन के दौरान गरीब लोगों या सार्वजनिक सम्पति को नुकसान पहुंचाने की मंशा में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है परन्तु उसकी आड़ में नुकसान पहुंचाना गलत है। गृहमंत्री ने कहा कि इसके लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा, जोकि इस प्रकार शिकायतों की जांच करेगा तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि जो पार्टियां इस अधिनियम का विरोध कर रही हैं,उन्हें यह बताना होगा कि वे दुकानों, रेहडियों, घरों, सरकारी कार्यालयों, गाडियों, बसों तथा अन्य सार्वजनिक सम्पति को जलाने वालों के पक्ष में हैं या प्रताडि़त लोगों के साथ में हैं।

Related posts

500 ग्राम अफीम, 800 नशीली गोलियां, 4 किलो 500 ग्राम चूरा पोस्त सहित 3 काबू

Ajit Sinha

फरीदाबाद : ग्रीन फील्ड कालोनी में आयोजित रैन डांस में आज एक साथ 4000 लोग मस्ती से झूम उठे. लोगों के चेहरे खिल उठे।

Ajit Sinha

चंडीगढ़: जेजेपी ने आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में 58 हलका प्रधानों की नियुक्ति

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x