Athrav – Online News Portal
गुडगाँव

रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रि कर्फयु लागू रहेगा। ये आदेश 31 जुलाई तक संपूर्ण जिला में प्रभावी रहेंगे-डीसी

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरूग्राम: भारत सरकार के केन्द्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार गुरूग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री ने दंड प्रक्रिया अधिनियम की प्रक्रिया धारा-144 के तहत रात्रि कफर्यु के आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि जिला गुरूग्राम में रात्रि 10 बजे प्रातः 5 बजे तक रात्रि कर्फयु लागू रहेगा। ये आदेश 31 जुलाई तक संपूर्ण जिला में प्रभावी रहेंगे।
रात्रि कर्फयु के दौरान आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करने वाली कई शिफटों में संचालित हो रही औद्योगिक ईकाईयों मंे कार्य करने वाले कर्मियों को छोड़कर व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्यीय राजमार्ग पर माल ढोने वाले वाहनों का आवागमन जारी रहेगा और बस , ट्रैन , हवाई जहाज आदि से आने वाले यात्री भी अपने घरों को जा सकेंगे। यही नही सामान उतारने वाले लोगों को भी छूट रहेगी। इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यकारी मैजिस्ट्रैटों तथा पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अवहेलना पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 , 269 तथा 270 के तहत कार्यवाही की जाएगी। 

Related posts

मछली पकड़ने के अवैध धंधे की छूट देने के दौरान इस टैंक में गिरकर कोई मर जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा : रॉकी मित्तल

Ajit Sinha

ससुर उसकी पत्नी को मायके से लाने दे रहा था, इसलिए उसके नाम से 10 लाख की रंगदारी मांगी थी, ताकि उसे सबक सीखा सकें।

Ajit Sinha

संघ लोक सेवा आयोग की 2 जून को होने वाली सिविल सर्विसिज प्रारंभिक परीक्षा के केन्द्र गुरूग्राम में बनाए गए है

Ajit Sinha
error: Content is protected !!