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सरकारी स्कूलों में अध्यापक उपलब्ध करवाने के लिए जेबीटी, टीजीटी/सीएंडवी अध्यापकों का रेशनलाइजेशन किया जाएगा,विवरण मांगा है।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़:हरियाणा के मौलिक शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को अध्यापक उपलब्ध करवाने के लिए जेबीटी , टीजीटी/सीएंडवी अध्यापकों का रेशनलाइजेशन किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने राज्य के समस्त जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से 31 मई 2020  तक विवरण मांगा है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आर.टी.ई एक्ट 2009 के नाम्र्स के अंतर्गत 30 सितंबर 2019 को स्कूलों में दर्ज विद्यार्थी संख्या के आधार पर जेबीटी, टीजीटी/सीएंडवी अध्यापकों का रेशनलाइजेशन किया जाना है। उन्होंने बताया कि रेशनलाइजेशन करते वक्त विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों को आधार माना जाएगा।         

प्रवक्ता के अनुसार सरप्लस अध्यापकों में स्कूल में सर्वप्रथम कनिष्ठï अतिथि अध्यापक को सरप्लस माना जाएगा। यदि अतिथि अध्यापक/नियमित अध्यापक 70 प्रतिशत विकलांग विधवा या तलाकशुदा है तो उसके विकलांगता/ श्रेणी का विवरण कथन में अंकित किया जाए। उन्होंने बताया कि यदि जिले में सभी जेबीटी अतिथि अध्यापक सरप्लस हंै तो उस स्थिति में सभी जेबीटी अतिथि अध्यापकों को सरप्लस घोषित किया जाएगा तथा उन्हें अन्य जिले में समायोजन नीति के अनुसार समायोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी स्कूल में अतिथि जेबीटी,टीजीटी/सीएंडवी अध्यापक कार्यरत नहीं है तो उस स्थिति में उस नियमित जेबीटी,टीजीटी/सीएंडवी अध्यापक को सरप्लस किया जाएगा,जिसका उस स्कूल में ठहराव सबसे अधिक है।

किसी भी मुख्य शिक्षक/मौलिक मुख्य अध्यापक को सरप्लस नहीं माना जाएगा तथा अन्य अध्यापक जिसकी सेवानिवृत्ति होने में एक वर्ष या एक वर्ष से कम अवधि रहती है, उसे सरप्लस नहीं किया जाएगा। प्रवक्ता ने आगे बताया कि मौलिक मुख्य अध्यापक/ टीजीटी/सीएंडवी अध्यापकों के लिए एक दिन में 6 पीरियड तथा सप्ताह में 36 पीरियड तक अलॉट किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संबंधित अधिकारी को सरप्लस अध्यापकों का विवरण निर्धारित प्रोफार्मा में मौलिक शिक्षा विभाग की ई-मेल आई.डी eduprimaryee@gmail.com पर तथा एक प्रति दस्ती तौर पर निदेशालय को भिजवानी है।

 

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