Athrav – Online News Portal
हरियाणा

चुनाव के दो दिन पहले शराब की दुकाने बंद रखने व शराब की बिक्री पर लगाई पाबंदी

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पलवल:जिलाधीश डा. मनीराम शर्मा ने पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा-54 के तहत आदेश पारित कर मतदान समाप्ति के समय से दो दिन पहले शराब दुकाने बंद रखने व शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाई है। उन्होंने बताया कि 12 मई सायं 5 बजे तक तथा मतगणना के दिन 23 मई को जिला पलवल की सीमा में शराब की सभी दुकाने बंद रहेंगी व शराब बिक्री पर पूर्ण रूप पाबंदी रहेगी।



जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्टï किया है कि लोकसभा चुनाव के लिए 12 मई को होने वाले मतदान प्रक्रिया के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शराब की बिक्री करने व दुकानें आदि बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह आदेश मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पहले से मतदान समाप्ति तक लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान जिला की सीमा में शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी तथा बार, पब या होटल में शराब की बिक्री पर भी पाबंदी रहेगी। इस संबंध में उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त पलवल द्वारा सभी लाइसैंस धारकों को लिखित में सूचित भी कर दिया जाएगा।

Related posts

नशा कारोबारियों पर हरियाणा पुलिस का प्रहार: 5 क्विंटल डोडा  पोस्त और 64 किलोग्राम गांजा बरामद  

Ajit Sinha

हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार मुलाकात की।

Ajit Sinha

पुलिस कप्तान वरुण सिंगला के नेतृत्व में नूंह जिले के 12 मोस्ट वांटेड को दबोचने के लिए रात भर करती रही गांवों में छापेमारी।

Ajit Sinha
error: Content is protected !!