अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रममंत्री अनिल विज ने आज कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एक मामले की सुनवाई के दौरान एक पुलिस कर्मचारी एएसआई को निलंबित कर मामला दर्ज करने के आदेश दिए। वहीं, दूसरी ओर रिश्वत मांगने के आरोप में एक जेई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए। विज ने आज कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में रखी गई 15 शिकायतों की सुनवाई की, जिसमें नौ पुरानी व 6 नई शिकायतें शामिल रही। बैठक में मंत्री अनिल विज सख्त नजर आए।

उन्होंने राजौंद नगर पालिका में पिछले साढ़े तीन साल में हुए कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत की जांच विजिलेंस से भी करवाने के आदेश जारी किए। उन्होंने गांव पाई में आवास योजना के तहत कटी कालोनी में अवैध बोरवेल कनेक्शन करने के मामले में एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित करके जांच रिपोर्ट आगामी बैठक में देने के आदेश जारी किए। मंत्री ने बैठक में स्पष्ट किया कि यदि किसी की शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एक अपात्र व्यक्ति द्वारा विवाह शगुन योजना का लाभ लेने पर उससे रिकवरी के भी आदेश जारी किए। गांव तितरम निवासी संदीप मलिक व अन्य ने शिकायत दी थी कि पुलिस ने जमीन खरीदने संबंधी मामले में उनकी शिकायत पर दर्ज केस को उनकी अनुमति के बिना करनाल स्थानांतरित करके उसे रद्द करवाने व उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। मंत्री ने मामले की सुनवाई करते हुए दूसरे पक्ष में शामिल एक पुलिस कर्मचारी संदीप कुमार को जांच पूरी होने तक सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। साथ ही नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता की सुनवाई करने के आदेश दिए। गांव किठाना निवासी कृष्ण कुमार ने सांघन में उसके रिश्तेदारों के ट्रांसफार्मर को शिफ्ट न किए जाने व इसकी एवज में जेई रिश्वत मांगने की शिकायत दी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए मंत्री अनिल विज ने बिजली निगम के अधिकारियों को आदेश दिए कि शिकायतकर्ता का ट्रांसफार्मर शिफ्ट किया जाए और रिश्वत मांगने की शिकायत पर जेई के खिलाफ केस दर्ज किया जाए।

राजौंद निवासी राकेश राणा ने शिकायत में आरोप लगाया था कि नगर पालिका राजौंद में पिछले साढ़े तीन सालों में हुए कार्यों में वित्तीय गड़बड़ी हुई है। करोड़ों रुपये के गबन की इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए मंत्री अनिल विज ने मामले की जांच हरियाणा विजिलेंस से करवाने के आदेश जारी किए। उन्होंने शिकायत कर्ता को धरना समाप्त करने के साथ-साथ उनके साथ आए एक व्यक्ति को भी जांच में शामिल करने के आदेश जारी किए। मंत्री ने यह भी कहा कि यदि शिकायत झूठी पाई गई तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पाई गांव निवासी दिलबाग व अन्य ने शिकायत दी थी कि आवास योजना के तहत उन्हें जिस जमीन में प्लाट आबंटित किए गए हैं, वहां छह अवैध ट्यूबवेल कनेकशन हैं। उन्हें वहां से हटाया जाए। मंत्री ने इस मामले में एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित करते हुए डीएसपी एवं गैर सरकारी सदस्य मनोज राणा को इसका सदस्य बनाते हुए निर्देश दिए कि कमेटी अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
अपने भाई की हत्या के मामले में कार्रवाई की मांग कर रही ऋषि नगर निवासी नीतू मौण की शिकायत पर मंत्री अनिल विज ने सुनवाई की। उन्होंने गृह सचिव से फोन पर बात की और कैथल पुलिस द्वारा सीबीआई से मामले की जांच संबंधी अनुरोध पर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही एसपी कैथल को आदेश दिए कि वे इस मामले में हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट लेंगी। जब तक सीबीआई मामले की जांच शुरू नहीं करती, तब तक पुलिस लगातार कार्रवाई करे। साथ ही न्यायालय से अनुमति लेकर नार्काे टेस्ट संबंधी कार्रवाई भी पूरी की जाए। मंत्री ने कैथल निवासी संध्या की परिवार पहचान पत्र में किसी अन्य महिला का नाम जोड़े जाने संबंधी मामले में समझौते का दबाव बनाने संबंधी शिकायत पर संबंधित के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश जारी किए।गांव मालखेड़ी निवासी राहुल की विदेश भेजने के नाम पर दी गई लाखों रुपये की राशि वापस न देने की शिकायत पर मंत्री अनिल विज ने जांच अधिकारी को बदलने के आदेश जारी किए। साथ ही उन्होंने उस आरोपी को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करने के आदेश दिए, जिसकी न्यायालय से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। साथ ही आरोपी आढ़ती को पुलिस थाने में बुलाकर जांच में शामिल करने के आदेश दिए। पुलिस शिकायतकर्ता को न्याय दिलवाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करे।ढांड निवासी संतोष द्वारा अपनी दो बेटियों के विवाह के बाद विवाह शगुन योजना के तहत एक बेटी को लाभ मिलने तथा दूसरी बेटी को लाभ न मिलने की शिकायत दी। पिछली बैठक में एडीसी की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि संबंधी महिला योजना के तहत पात्र नहीं है। इस पर मंत्री ने आदेश दिए कि योजना के तहत जो सहायता राशि दी गई है, उसकी शिकायतकर्ता से रिकवरी कराई जाए। गांव करोड़ा निवासी श्रीनिवास ने आंख के ऑपरेशन के बाद आंख खराब होने की शिकायत पर मंत्री अनिल विज ने सीएमओ को आदेश दिए कि इस मामले की जांच लापरवाही बोर्ड से करवाई जाए। गांव देवबन निवासी सतेंद्र की रजिस्ट्री न किए जाने संबंधी शिकायत न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निपटा दी गई। गांव किच्छाना निवासी श्याम लाल की डेरा बाबा राजपुरी के निकट अवैध खुर्दों संबंधित शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई होने पर शिकायत को निपटा दिया गया।नई शिकायतों में गांव रोहेड़ा निवासी सुरेश कुमार की हादसे में हुई पुत्री की मौत के मामले में वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की रिपोर्ट मंत्री के समक्ष पेश की, जिस पर इस मामले का निपटान कर दिया गया। अमरगढ़ गामड़ी निवासी चमेली देवी की पड़ोसी पुलिस कर्मचारी द्वारा मकान खरीदने के लिए दबाव डालने व जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पर मंत्री अनिल विज ने नियमानुसार कार्रवाई के आदेश जारी किए। कैथल निवासी देवी लाल की एक स्कूल में नियमानुसार इस्तीफा दिए जाने के बावजूद डीएमसी, लंबित वेतन व अनुभव प्रमाण पत्र देने की मांग पर शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई किए जाने उपरांत मंत्री ने मामले का निपटान कर दिया। इसी प्रकार से कैथल निवासी खरैती लाल की डेरा सच्चा सौदा के सामने ओवरफ्लो सीवरेज संबंधी शिकायत का विभाग द्वारा समाधान किए जाने पर इस मामले का भी निपटान कर दिया गया। इसके बाद मंत्री ने भारी संख्या में आए आमजन की शिकायत सुनीं और जिला प्रशासन को उनके समाधान के निर्देश जारी किए।
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