अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक महत्वपूर्ण मामले में पुनित सहगल, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम न्यायालय ने आज गुरुवार को आरोपी दलबीर सिंह भट्टी, वरिष्ठ प्रबंधक, HSIIDC, मानेसर, गुरुग्राम को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹5,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई है।

क्या था मामला
मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता द्वारा HSIIDC में ठेकेदारी का कार्य किया गया था। उसने मानेसर सेक्टर-5, गुरुग्राम में सड़क सफाई का कार्य पूर्ण किया था। उक्त कार्य के बिल पारित करने की एवज में आरोपी दलबीर सिंह भट्टी द्वारा शिकायतकर्ता से ₹10,000/- की रिश्वत की मांग की गई। शिकायत प्राप्त होने पर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और आरोपी को शिकायतकर्ता से ₹10,000/- की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

इस संबंध में अभियोग संख्या 09 दिनांक 30.09.2021, धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम में मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय द्वारा साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई गई है, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पुनः स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी।
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