अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी 26 मई को नायब तहसीलदार पदों के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा को शांतिपूर्वक एवं नकल रहित सम्पन्न करवाने के दृष्टिïगत में जिला मे स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश द्वारा जनहित में जारी किए गए आदेशों के तहत 26 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में स्थित सभी फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा 26 मई रविवार को सुबह 10 से 12 बजे तक नायब तहसीलदार के पदों हेतू लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के दौरान कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में अपने साथ मोबाइल फोन,ब्लूटूथ,टैबलेट,पेजर तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकेंगे ।