Athrav – Online News Portal
गुडगाँव

गुरुग्राम : लूट के एक मामले में अदालत ने शुक्रवार को तीन लूटेरों को 3 साल की कैद की सजा सुनाई हैं।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट

गुरुग्राम : फरुख  नगर में हथियारों के बल पर हुई लूट की वारदात अंजाम देने के एक मामले में तीन लूटेरे को जिला अदालत ने शुक्रवार को  3 साल कैद की सजा सुनाई हैं। लूट के यह वारदात 4 सितंबर 2016  घटित हुई थी। तभी यह मुकदमा अदालत में चलता हुआ आ रहा था। पुलिस की माने तो तीनों लूटेरों से गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पर्स, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एटीएम कार्ड बरामद हुए थे। तीनों लूटेरों के खिलाफ फरुखनगर थाने में भारतीय दंड सहिंता की धारा 392 , 397 व 25 -54 -59 आर्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज  किया गया था।



अदालत ने जिन लूटेरों को तीन साल के कैद की सजा सुनाई गईं हैं उनके नाम घनश्याम निवासी आरजेड -65 ए /347 ,गली न. 03 , जगदम्बा बिहार , सागरपुर ,दिल्ली कैंट ,साऊथ वेस्ट, दिल्ली  ,दीपक निवासी गांव खेड़ी सांपला ,जिला रोहतक व शक्ति उर्फ़ शारदा निवासी खैरार,थाना सांपला   ,जिला रोहतक ,हरियाणा हैं। उपरोक्त लूटेरों ने 4 सितंबर 2016 को थाना फरुखनगर के सुल्तान  पुर, अरावली फार्म के गेट पास एक गाडी वाले से हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम  दिया था और उस दौरान केस की जांच करते हुए उपरोक्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किए  थे  जिसे अदालत ने लुट की  वारदात में  दोषी मानते हुए 3 साल की कैद की सजा सुनाई हैं।

Related posts

जस्टिस प्रीतमपाल ने फरीदाबाद जिला के पाली स्थित हजार्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का दौरा किया

Ajit Sinha

प्रशासकीय सचिव अनुराग रस्तोगी ने गुरूग्राम पहुंचकर की सरकार की फलैगशिप योजनाओं की समीक्षा।

Ajit Sinha

गाड़ी से टक्कर मारकर हत्या करने वाले 7 आरोपी अरेस्ट, वारदात में प्रयोग की गई 2 मारुति अर्टिगा बरामद-लाइव फुटेज देखें।

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
//ofdrapiona.com/4/2220576
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x