अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद:डीएलएफ क्राइम ब्रांच ने आज दीवाली की रात को खुनी खेल खेलने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया,यह बदमाश वर्ष डबल मर्डर व कातिलाना हमले करने के मामले में वर्ष 2016 से ही फरार चल रहा था। पकडे गए बदमाश 12 मुकदमें दर्ज हैं,जिसमें हत्या,हत्या की कोशिश, लूटपाट करने व घरों में घुस मारपीट करने का मुकदमा दर्ज हैं। इनमें से अकेले भूपानी थाने में 10 मुकदमें में दर्ज हैं जबकि दो मुकदमें सेक्टर -7 थाने में दर्ज हैं।
प्रभारी नवीन पराशर की माने तो दिनांक 30-31 अक्टूबर 2016 दिवाली की रात को दो हत्याएं हुई थी, इनमें से एक हत्या वजीरपुर मास्टर रोड पर रिंकू निवासी गाँव पलवली और दूसरी हत्या धनी राम निवासी पदम नगर,नहर पार फरीदाबाद की हुई थी और तीसरी वारदात उसी रात सद्दाम हुसैन निवासी मवई पर कातिलाना हमला करके हत्या का प्रयास किए गए थे जिनमे आरोपी श्याम सुंदर उर्फ़ शम्भू निवासी मकान न. 43, जीवन नगर, वजीरपुर रोड, नहरपार फरीदाबाद ने अपने साथियों आरिफ , दीपक व बिजेंदर के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम दिया था। उनका कहना हैं कि अभी तक यह आरोपी श्याम सुंदर फरार चल रहा था मामले की गहनता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर अमिताभ सिंह ढिल्लो ने आरोपी को पकड़ने की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच डीएलएफ को सोंपी गई थी ।
उनका कहना हैं कि इस केस की आगे की कार्रवाई के लिए उन्होनें एक टीम गठित की जिसमें सहायक उप निरीक्षक कप्तान सिंह, असरुद्दीन ,मुख्य सिपाही अनूप , आनंद सिंह, कुलदीप सिंह , ईश्वर सिंह ,सिपाही अनिल , संजय ,नितिन व रविंदर को शामिल किया गया। इस टीम ने अपनी कार्रवाई की दिशा को आगे बढ़ाते हुए फरार आरोपी श्याम सूंदर उर्फ़ शम्भू को गिरफ्तार कर लिया। उनका कहना हैं कि दिनांक 30/31.1अक्टूबर 2016 दिवाली की रात दो अलग -अलग हत्याएं हुई एक हत्या वजीरपुर मास्टर रोड पर रिंकू निवासी गाँव पलवली की रात को 10 बजे जब वह अपने भाई के एक दोस्त मनोज को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा था तो वजीरपुर ठेके के पास अज्ञात व्यक्तियों ने लूट पाट करने के इरादे से मनोज व रिंकू को गोली मार दी थी जिसने रिंकू की मौत हो गई थी और मनोज गंभीर रूप से घायल हो गया था जिस पर मुकदमा न. 467 दिनांक 31.अक्टूबर.2016 को भारतीय दंड सहिंता की धारा 302,307,392,120 बी , 25-54-59 आर्म एक्ट के तहत थाना भूपानी में दर्ज हुआ था।
उनका कहना हैं कि दूसरी हत्या धनी राम निवासी पदमनगर, नहरपार, फरीदाबाद की गई थी जिसमे दिवाली के दिन धनीराम व उसके परिवार के लोग गली वालों के साथ मिलकर पटाखे जला रहे थे, उसी समय आरिफ , दीपक व बिजेंदर, श्याम सुंदर के साथ वहां पहुँच गए और आरिफ ने धनीराम पर सीधे गोलियां चला दी जिनमे से एक गोली धनीराम की छाती पर लगने से उसकी मौत हो गई थी, जिस पर मुकदमा न. 468 दिनांक 31.अक्टूबर .2016 भारतीय दंड सहिंता की धारा 302,120 बी , 25-54-59 आर्म एक्ट के तहत थाना भूपानी में दर्ज हुआ था। तीसरी वारदात उसी रात सद्दाम हुसैन निवासी गांव मवई पर जानलेवा हमला करके हत्या का प्रयास किया गया, जब सद्दाम हुसैन अपने घर पंप हाउस कॉलोनी में अपनी स्कार्पियो गाडी खड़ी करके थोड़ी दूर जाकर बाथरूम करने लग गया था, तभी दो अज्ञात लडको ने उस पर गोली चला दी व सद्दाम ने भाग कर अपनी जान बचाई जिस पर मुकदमा न. 475 दिनांक 05. नवंबर 2016 को भारतीय दंड सहिंता की धारा 307 , 25-54-59 आर्म एक्ट के तहत थाना भूपानी में दर्ज है।
उनका कहना हैं कि यह आरोपी श्यामसुंदर 30 अक्तूबर 2016 से ही फरार चल रहा था जिसको उपरोक्त तीनों मामलें में अदालत फरीदाबाद द्वारा उदघोषित अपराधी घोषित किया जा चूका था जो कई बार पुलिस को चकमा दे चूका था जो आरोपी के खिलाफ अन्य कई मामले और भी दर्ज हैं जो आरोपी के खिलाफ भूपानी थाना में सात मुकदमें दर्ज हैं जिनमे से आरोपी तीन मामलें में पुलिस पीओ था व अन्य चार मामलो में अदालत से पीओ है व एक मामला थाना सेक्टर- 7 में भी आरोपी के खिलाफ दर्ज है, आरोपी को उसमे भी अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किया जा चूका है, आरोपी के खिलाफ दो मुकदमें हत्या करने, एक मुकदमें हत्या का प्रयास , तीन मुकदमें घर में घुस कर मार पिटाई करके लूट पाट करने, हवाई फायर करने व एक मुकदमें अवैध हथियार रखने के जुर्म में दर्ज है
Related posts
0
0
votes
Article Rating
Subscribe
Login
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments